{"_id":"63ab384c65792a5fe731fccf","slug":"girl-students-will-get-5-percent-subsidy-on-interest-rate-on-loans-through-banks-for-higher-education-narnol-news-rtk6676769105","type":"story","status":"publish","title_hn":"Mahendragarh-Narnaul News: छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण पर ब्याज दर में 5 प्रतिशत मिलेगा अनुदान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Mahendragarh-Narnaul News: छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण पर ब्याज दर में 5 प्रतिशत मिलेगा अनुदान
विज्ञापन
नारनौल। हरियाणा महिला विकास निगम की ओर से लड़कियों व महिलाओं को देश व विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण प्राप्त करने पर ब्याज दर में 5 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।
एडीसी वैशाली सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार के बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान को ओर गति प्रदान करने के उद्देश्य से लड़कियों व महिलाओं को देश व विदेश में तकनीकी, डिप्लोमा, स्नातकोत्तर, पीएचडी व अन्य उच्च शिक्षा कोर्स में दाखिला लेने के लिए महिला विकास निगम की ओर से बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया जाता है ताकि महंगे ब्याज दर के कारण कोई भी छात्रा उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न रह सके। उन्होंने बताया कि 5 प्रतिशत ब्याज राशि की क्षतिपूर्ति महिला विकास निगम के द्वारा की जाती है। इसके लिए आय एवं जाति की कोई शर्त नहीं हैं लेकिन लड़की व महिला हरियाणा की स्थायी निवासी होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि यह योजना महिलाओं एवं लड़कियों के लिए बेहद लाभकारी साबित हो रही है।
एडीसी ने बताया कि इसके लिए आवेदन करने के लिए नरुला अस्पताल के पीछे स्थित महिला विकास निगम के कार्यालय से फार्म प्राप्त करना होगा। फार्म भरने के बाद उसी कार्यालय में जमा करवाना होगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अन्य किसी जानकारी के लिए कार्यालय के दूरभाष नंबर 01282-250346 पर फोन कर जानकारी ले सकते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
एडीसी वैशाली सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार के बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान को ओर गति प्रदान करने के उद्देश्य से लड़कियों व महिलाओं को देश व विदेश में तकनीकी, डिप्लोमा, स्नातकोत्तर, पीएचडी व अन्य उच्च शिक्षा कोर्स में दाखिला लेने के लिए महिला विकास निगम की ओर से बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया जाता है ताकि महंगे ब्याज दर के कारण कोई भी छात्रा उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न रह सके। उन्होंने बताया कि 5 प्रतिशत ब्याज राशि की क्षतिपूर्ति महिला विकास निगम के द्वारा की जाती है। इसके लिए आय एवं जाति की कोई शर्त नहीं हैं लेकिन लड़की व महिला हरियाणा की स्थायी निवासी होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि यह योजना महिलाओं एवं लड़कियों के लिए बेहद लाभकारी साबित हो रही है।
विज्ञापन
एडीसी ने बताया कि इसके लिए आवेदन करने के लिए नरुला अस्पताल के पीछे स्थित महिला विकास निगम के कार्यालय से फार्म प्राप्त करना होगा। फार्म भरने के बाद उसी कार्यालय में जमा करवाना होगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अन्य किसी जानकारी के लिए कार्यालय के दूरभाष नंबर 01282-250346 पर फोन कर जानकारी ले सकते हैं।
विज्ञापन