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Mahendragarh-Narnaul News: कनीना कांग्रेस के पूर्व यूथ हलका अध्यक्ष आरोपों से बरी
Fri, 17 Jan 2025 12:08 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल
संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल
Updated Fri, 17 Jan 2025 12:08 AM IST
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फोेटो संख्या:59- अधिकवता ओपी रामबास--स्रोत- स्वयं
- फोटो : संवाद
कनीना। कनीना कांग्रेस के पूर्व यूथ हल्का अध्यक्ष को वर्ष 2017 में दर्ज मुकदमे में कनीना कोर्ट ने वीरवार को बरी कर दिया है।
अधिवक्ता ओपी रामबास ने बताया कि पूर्व एसडीएम संदीप सिंह की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे में आरोपी राजकुमार निवासी कनीना को विशेष गर्ग की अदालत ने बरी कर दिया। दिसंबर 2017 में कनीना मंडी के एक ट्रक नाले में गिर गया था। इस पर वहां के लोगों ने नगर पालिका के एडमिनिस्ट्रेटर की ओर से नाले के निर्माण में हल्की सामग्री का प्रयोग करने बारे में दरखास्त सीएम विंडो में दी।
तब कनीना के तत्कालीन एसडीएम संदीप सिंह ने कनीना निवासी राजकुमार (उस समय के यूथ कांग्रेस के हल्का अध्यक्ष) के खिलाफ झगड़ा करने, जान से मारने की धमकी देने व सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने की एक एफआईआर दर्ज करवा दी थी। उस समय यह मामला काफी चर्चा का विषय रहा था। मुकदमा कनीना की अदालत में चला। अदालत में आरोपी राजकुमार की तरफ से पैरवी बार एसोसिएशन कनीना के पूर्व प्रधान अधिवक्ता ओमप्रकाश रामबास की ओर से की गई।
उन्होंने बताया कि उपरोक्त मुकदमे में सभी गवाहों की गवाही के बाद अदालत ने राजकुमार पर लगाए गए सभी आरोपों को बेबुनियाद और निराधार बताया।
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अधिवक्ता ओपी रामबास ने बताया कि पूर्व एसडीएम संदीप सिंह की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे में आरोपी राजकुमार निवासी कनीना को विशेष गर्ग की अदालत ने बरी कर दिया। दिसंबर 2017 में कनीना मंडी के एक ट्रक नाले में गिर गया था। इस पर वहां के लोगों ने नगर पालिका के एडमिनिस्ट्रेटर की ओर से नाले के निर्माण में हल्की सामग्री का प्रयोग करने बारे में दरखास्त सीएम विंडो में दी।
तब कनीना के तत्कालीन एसडीएम संदीप सिंह ने कनीना निवासी राजकुमार (उस समय के यूथ कांग्रेस के हल्का अध्यक्ष) के खिलाफ झगड़ा करने, जान से मारने की धमकी देने व सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने की एक एफआईआर दर्ज करवा दी थी। उस समय यह मामला काफी चर्चा का विषय रहा था। मुकदमा कनीना की अदालत में चला। अदालत में आरोपी राजकुमार की तरफ से पैरवी बार एसोसिएशन कनीना के पूर्व प्रधान अधिवक्ता ओमप्रकाश रामबास की ओर से की गई।
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उन्होंने बताया कि उपरोक्त मुकदमे में सभी गवाहों की गवाही के बाद अदालत ने राजकुमार पर लगाए गए सभी आरोपों को बेबुनियाद और निराधार बताया।