फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   Family Court grants divorce; six-month waiting period ends.

Mahendragarh-Narnaul News: पारिवारिक न्यायालय ने दी तलाक को मंजूरी, खत्म हुई 6 माह की प्रतीक्षा अवधि

Thu, 10 Sep 2026 12:08 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 12:08 AM IST
विज्ञापन
Family Court grants divorce; six-month waiting period ends.
नारनौल। पारिवारिक न्यायालय की प्रधान न्यायाधीश सोनिका ने कन्हैयालाल और सुमन बाला की तलाक याचिका को मंजूर कर दिया है। न्यायालय ने दोनों पक्षकारों की सहमति से तलाक की डिक्री पारित की।
विज्ञापन

उनका विवाह वैचारिक मतभेदों और आपसी सामंजस्य की कमी के कारण टूट गया था। वे 15 नवंबर 2021 से अलग रह रहे थे, पुनर्मिलन की कोई संभावना नहीं थी। याचिका 20 जुलाई 2026 को दायर हुई। हिंदू विवाह अधिनियम में 6 महीने की अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि होती है।
विज्ञापन

पक्षकारों ने सर्वोच्च न्यायालय के अमरदीप सिंह बनाम हरवीन कौर (2017) मामले का हवाला देकर अवधि माफ करने का आवेदन दिया। न्यायालय ने पाया कि विवाद सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझ चुका था। वित्तीय लेनदेन और अन्य दावे समाप्त हो गए थे। विवाह पूरी तरह टूट चुका था। अदालत ने प्रतीक्षा अवधि समाप्त कर तलाक का अंतिम आदेश जारी किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed