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डीटीपी की टीम ने विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी में की तोड़फोड़
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जिला नगर योजनाकार नारनौल की टीम ने बुधवार को शहरी क्षेत्र अटेली में लगभग 1.5 एकड़ क्षेत्र में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी में तोड़फोड़ की कार्रवाई की। कुछ लोगों द्वारा लगभग 1.5 एकड़ में महानिदेशक नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग से बिना लाइसेंस अनुमति लिए अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। जिसमें रोड नेटवर्क बिछाए जा रहे थे। जिसे जिला प्रशासन की मद्द से बुधवार को तोड़ा गया। डीटीपी की टीम ने कार्रवाई में तीन चहारदीवारी, 6 डीपीसी व सभी कच्चे नेटवर्क रोड उखाड़े गए। इस कार्रवाई के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में तहसीलदार राजेश कुमार मौजूद रहे।
जिला नगर योजनाकार मनीष यादव ने बताया कि राजस्व संपदा कारिया में कुछ लोगों द्वारा 1.5 एकड़ क्षेत्र में अवैध कॉलोनी काटकर रोड नेटवर्क बिछाया जा रहा था। सूचना मिलने पर टीम ने प्रशासन की मद्द से तीन चहारदीवारी, 6 डीपीसी व कच्चे रोड नेटवर्क को उखाड़ा गया। उन्होंने लोगों से अपील की है कि नियंत्रित क्षेत्र/शहरी क्षेत्र में कोई भी निर्माण बिना विभागीय अनुमति के न करे तथा महानिदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग से लाइसेंस अनुमति लेने उपरांत ही कृृषि भूमि को रिहायशी अथवा वाणिज्यिक उपयोग के लिए परिवर्तित करे। अन्यथा उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी इसलिए आम जन से बार-बार यही अपील की जाती है कि किसी भी अवैध कॉलोनी में कोई प्लॉट प्रापर्टी डीलर के बहकावे में आकर न खरीदें और न ही अवैध निर्माण करें। इसके अतिरिक्त कोई भी प्लॉट खरीदने से पहले कॉलोनी की वैद्यता बारे व निर्माण करने से पूर्व नियमानुसार अनुमति लेने बारे जिला नगर योजनाकार कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस में पता किया जा सकता है। जिला नगर योजनाकार ने बताया कि भविष्य में जिले में अन्य स्थानों पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों तथा अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।
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जिला नगर योजनाकार मनीष यादव ने बताया कि राजस्व संपदा कारिया में कुछ लोगों द्वारा 1.5 एकड़ क्षेत्र में अवैध कॉलोनी काटकर रोड नेटवर्क बिछाया जा रहा था। सूचना मिलने पर टीम ने प्रशासन की मद्द से तीन चहारदीवारी, 6 डीपीसी व कच्चे रोड नेटवर्क को उखाड़ा गया। उन्होंने लोगों से अपील की है कि नियंत्रित क्षेत्र/शहरी क्षेत्र में कोई भी निर्माण बिना विभागीय अनुमति के न करे तथा महानिदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग से लाइसेंस अनुमति लेने उपरांत ही कृृषि भूमि को रिहायशी अथवा वाणिज्यिक उपयोग के लिए परिवर्तित करे। अन्यथा उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी इसलिए आम जन से बार-बार यही अपील की जाती है कि किसी भी अवैध कॉलोनी में कोई प्लॉट प्रापर्टी डीलर के बहकावे में आकर न खरीदें और न ही अवैध निर्माण करें। इसके अतिरिक्त कोई भी प्लॉट खरीदने से पहले कॉलोनी की वैद्यता बारे व निर्माण करने से पूर्व नियमानुसार अनुमति लेने बारे जिला नगर योजनाकार कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस में पता किया जा सकता है। जिला नगर योजनाकार ने बताया कि भविष्य में जिले में अन्य स्थानों पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों तथा अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।
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