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Mahendragarh-Narnaul News: डीटीपी ने तीन एकड़ में 15 डीपीसी तोड़ी, रोड नेटवर्क भी उखाड़ा
Thu, 19 Jun 2025 12:25 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल
संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल
Updated Thu, 19 Jun 2025 12:25 AM IST
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फोटो नंबर- 13गांव लूजोता में जेसीबी द्वारा अवैध निर्माण हटाती डीटीपी की टीम। स्रोत-प्रशासन
नारनौल। जिला नगर योजनाकार टीम ने शहरी क्षेत्र नांगल चौधरी में राजस्व संपदा गांव लूजोता (नियर देवनारायण चौक) में लगभग तीन एकड भूमि में अवैध काॅलोनी में तोड़फोड़ की। 15 डीपीसी और चार चहारदीवारी के साथ सभी रोड नेटवर्क उखाड़ दिए गए।
यह कार्रवाई जिला नगर योजनाकार नारनौल तथा मौका ड्यूटी मजिस्ट्रेट गुंजन वर्मा के नेतृत्व में कनिष्ठ अभियंता धर्मपाल, योगेंद्र कुमार, विकास, नरेश कुमार के साथ पुलिस बल की मौजूदगी में जिला प्रशासन की मदद से अमल में लाई गई।
जिला नगर योजनाकार ने लोगों से अपील की हैं कि नियंत्रित क्षेत्र में कोई भी निर्माण बिना विभागीय अनुमति के न करे तथा महानिदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग से लाइसेंस अनुमति लेने उपरांत ही कृषि भूमि को रिहायशी अथवा वाणिज्यिक उपयोग के लिए परिवर्तित करे अन्यथा चूककर्ताओं के खिलाफ विभागीय कार्रवाई
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की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी अवैध कॉलोनी में कोई प्लाट प्रापर्टी डीलर्स के बहकावे में आकर न खरीदें और न ही अवैध निर्माण करें। इसके अतिरिक्त कोई भी प्लॉट खरीदने से पहले कॉलोनी की वैधता बारे व
निर्माण करने से पूर्व नियमानुसार अनुमति लेने बारे जिला नगर योजनाकार कार्यालय नारनौल से किसी भी कार्यदिवस में पता किया जा सकता है।
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यह कार्रवाई जिला नगर योजनाकार नारनौल तथा मौका ड्यूटी मजिस्ट्रेट गुंजन वर्मा के नेतृत्व में कनिष्ठ अभियंता धर्मपाल, योगेंद्र कुमार, विकास, नरेश कुमार के साथ पुलिस बल की मौजूदगी में जिला प्रशासन की मदद से अमल में लाई गई।
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जिला नगर योजनाकार ने लोगों से अपील की हैं कि नियंत्रित क्षेत्र में कोई भी निर्माण बिना विभागीय अनुमति के न करे तथा महानिदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग से लाइसेंस अनुमति लेने उपरांत ही कृषि भूमि को रिहायशी अथवा वाणिज्यिक उपयोग के लिए परिवर्तित करे अन्यथा चूककर्ताओं के खिलाफ विभागीय कार्रवाई
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की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी अवैध कॉलोनी में कोई प्लाट प्रापर्टी डीलर्स के बहकावे में आकर न खरीदें और न ही अवैध निर्माण करें। इसके अतिरिक्त कोई भी प्लॉट खरीदने से पहले कॉलोनी की वैधता बारे व
निर्माण करने से पूर्व नियमानुसार अनुमति लेने बारे जिला नगर योजनाकार कार्यालय नारनौल से किसी भी कार्यदिवस में पता किया जा सकता है।