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Mahendragarh-Narnaul News: 2.5 एकड़ भूमि में विकसित की जा रही अवैध काॅलोनी में की तोड़फोड़
Tue, 16 Sep 2025 11:29 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल
संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल
Updated Tue, 16 Sep 2025 11:29 PM IST
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फोटो 4किरारोद अफगान में अवैध कॉलोनी में तोड़फोड़ करती की जिला नगर योजनाकार की टीम।स्रोत डीटीप
नारनौल। जिला नगर योजनाकार की टीम ने शहरी क्षेत्र नारनौल में मंडलाना रोड पर लगभग 2.5 एकड़ भूमि में विकसित की जा रही अवैध काॅलोनी में तोड़फोड़ की गई।
राजस्व संपदा किरारोद अफगान में बिना लाइसेंस अनुमति लिए अवैध काॅलोनी बनाई जा रही थी। साथ में रोड नेटवर्क बिछाए जा रहे थे। जिसे जिला प्रशासन की मदद से तोड़ दिया। इस कार्रवाई में दो चहारदीवारी व तीन डीपीसी के साथ सभी कच्चे रास्ते उखाड़े गए। कार्रवाई जिला नगर योजनाकार की अगुवाई में की गई।
जिला नगर योजनाकार मंदीप सिंह ने लोगों से अपील की है कि नियंत्रित क्षेत्र में कोई भी निर्माण बिना विभागीय अनुमति के न करें। वहीं लाइसेंस अनुमति लेने उपरांत ही कृषि भूमि को रिहायशी अथवा वाणिज्यिक उपयोग के लिए परिवर्तित करे अन्यथा चूककर्ताओं के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए आम जन से बार-बार यही अपील की जाती है कि किसी भी अवैध कॉलोनी में कोई प्लाट प्रापर्टी डीलर्स के बहकावे में आकर न खरीदें और न ही अवैध निर्माण करें।
इसके अतिरिक्त कोई भी प्लॉट खरीदने से पहले कॉलोनी की वैधता बारे व निर्माण करने से पूर्व नियमानुसार अनुमति लेने बारे जिला नगर योजनाकार कार्यालय नारनौल से किसी भी कार्यदिवस में पता किया जा सकता है।
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राजस्व संपदा किरारोद अफगान में बिना लाइसेंस अनुमति लिए अवैध काॅलोनी बनाई जा रही थी। साथ में रोड नेटवर्क बिछाए जा रहे थे। जिसे जिला प्रशासन की मदद से तोड़ दिया। इस कार्रवाई में दो चहारदीवारी व तीन डीपीसी के साथ सभी कच्चे रास्ते उखाड़े गए। कार्रवाई जिला नगर योजनाकार की अगुवाई में की गई।
जिला नगर योजनाकार मंदीप सिंह ने लोगों से अपील की है कि नियंत्रित क्षेत्र में कोई भी निर्माण बिना विभागीय अनुमति के न करें। वहीं लाइसेंस अनुमति लेने उपरांत ही कृषि भूमि को रिहायशी अथवा वाणिज्यिक उपयोग के लिए परिवर्तित करे अन्यथा चूककर्ताओं के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए आम जन से बार-बार यही अपील की जाती है कि किसी भी अवैध कॉलोनी में कोई प्लाट प्रापर्टी डीलर्स के बहकावे में आकर न खरीदें और न ही अवैध निर्माण करें।
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इसके अतिरिक्त कोई भी प्लॉट खरीदने से पहले कॉलोनी की वैधता बारे व निर्माण करने से पूर्व नियमानुसार अनुमति लेने बारे जिला नगर योजनाकार कार्यालय नारनौल से किसी भी कार्यदिवस में पता किया जा सकता है।
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