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Mahendragarh-Narnaul News: 8 एकड़ में बनी अवैध कॉलोनी को तोड़ा
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फोटो नंबर- 03गांव खोड में डीटीपी की टीम जेसीबी द्वारा अवैध निर्माण को धवस्त करते हुए। स्रोत
संवाद न्यूज एजेंसी
नारनौल। जिला नगर योजनाकार नारनौल की टीम द्वारा मंगलवार को शहरी क्षेत्र अटेली में राजस्व संपदा गांव खोड में लगभग 8 एकड़ भूमि में अवैध कालोनी में तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई।
इस कार्रवाई में लगभग 25 डीपीसी तथा 4 चहारदीवारी व 5 अवैध निर्माण के साथ सभी रोड नेटवर्क उखाड़ दिए। यह पूरी तोड़फोड़ कार्रवाई जिला नगर योजनाकार नारनौल गुंजन वर्मा के नेतृत्व में कनिष्ठ अभियंता धर्मपाल, योगेन्द्र कुमार, विकास, नरेश कुमार के साथ पुलिस बल की मौजूदगी में जिला प्रशासन की मदद से अमल में लाई गई।
जिला नगर योजनाकार नारनौल ने लोगों से अपील की है कि नियंत्रित क्षेत्र में कोई भी निर्माण बिना विभागीय अनुमति के न करे तथा महानिदेशक नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग से लाइसेंस अनुमति लेने उपरान्त ही कृषि भूमि को रिहायशी अथवा वाणिज्यिक उपयोग के लिए परिवर्तित करे अन्यथा चूककर्ताओं के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जाएगी। इसके अतिरिक्त कोई भी प्लॉट खरीदने से पहले कॉलोनी की वैधता बारे वनिर्माण करने से पूर्व नियमानुसार अनुमति लेने बारे जिला नगर योजनाकार कार्यालय नारनौल से किसी भी कार्यदिवस में पता किया जा सकता है।
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जिला नगर योजनाकार ने बताया कि भविष्य में जिले में अन्य स्थानों पर विकसित की जा रही अवैध कालोनियों तथा अवैध निर्माण के खिलाफ कार्यवाही जारी रहेगी।
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नारनौल। जिला नगर योजनाकार नारनौल की टीम द्वारा मंगलवार को शहरी क्षेत्र अटेली में राजस्व संपदा गांव खोड में लगभग 8 एकड़ भूमि में अवैध कालोनी में तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई।
इस कार्रवाई में लगभग 25 डीपीसी तथा 4 चहारदीवारी व 5 अवैध निर्माण के साथ सभी रोड नेटवर्क उखाड़ दिए। यह पूरी तोड़फोड़ कार्रवाई जिला नगर योजनाकार नारनौल गुंजन वर्मा के नेतृत्व में कनिष्ठ अभियंता धर्मपाल, योगेन्द्र कुमार, विकास, नरेश कुमार के साथ पुलिस बल की मौजूदगी में जिला प्रशासन की मदद से अमल में लाई गई।
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जिला नगर योजनाकार नारनौल ने लोगों से अपील की है कि नियंत्रित क्षेत्र में कोई भी निर्माण बिना विभागीय अनुमति के न करे तथा महानिदेशक नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग से लाइसेंस अनुमति लेने उपरान्त ही कृषि भूमि को रिहायशी अथवा वाणिज्यिक उपयोग के लिए परिवर्तित करे अन्यथा चूककर्ताओं के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जाएगी। इसके अतिरिक्त कोई भी प्लॉट खरीदने से पहले कॉलोनी की वैधता बारे वनिर्माण करने से पूर्व नियमानुसार अनुमति लेने बारे जिला नगर योजनाकार कार्यालय नारनौल से किसी भी कार्यदिवस में पता किया जा सकता है।
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जिला नगर योजनाकार ने बताया कि भविष्य में जिले में अन्य स्थानों पर विकसित की जा रही अवैध कालोनियों तथा अवैध निर्माण के खिलाफ कार्यवाही जारी रहेगी।