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Mahendragarh-Narnaul News: पीड़ितों को समय पर मुआवजा देने के निर्देश
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नारनौल। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) की चेयरपर्सन एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. रितु वाई के बहल के दिशा-निर्देश पर बुधवार को हिट एंड रन मोटर दुर्घटना पीड़ित मुआवजा योजना-2022 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर बैठक हुई।
बैठक की अध्यक्षता डीएलएसए की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नीलम कुमारी ने की। इसमें एसडीएम गुरविंदर सिंह और डीएसपी डॉ. कविता विशेष रूप से मौजूद रहीं।
नीलम कुमारी ने निर्देश दिए कि हिट एंड रन मामलों में पीड़ितों या उनके आश्रितों को दी जाने वाली सहायता राशि की प्रक्रिया बिना अनावश्यक देरी के पूरी की जाए। इसके लिए पुलिस विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया गया।
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डीएसपी डॉ. कविता को निर्देश दिए गए कि थानों में दर्ज होने वाले हिट एंड रन मामलों की रिपोर्ट तय समय सीमा में एसडीएम कार्यालय और क्लेम इंक्वायरी ऑफिसर को भेजी जाए।
एसडीएम गुरविंदर सिंह ने भरोसा दिलाया कि अनुविभागीय स्तर पर दावों का सत्यापन जल्द किया जाएगा, ताकि स्वीकृति की प्रक्रिया सुचारू रहे।
नीलम कुमारी ने कहा कि अज्ञात वाहनों की टक्कर में जान गंवाने वाले या गंभीर रूप से घायल होने वाले पीड़ितों के परिवारों को सरकार द्वारा तय कानूनी सहायता और मुआवजा बिना परेशानी के, समय सीमा के भीतर मिलना चाहिए।
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बैठक की अध्यक्षता डीएलएसए की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नीलम कुमारी ने की। इसमें एसडीएम गुरविंदर सिंह और डीएसपी डॉ. कविता विशेष रूप से मौजूद रहीं।
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नीलम कुमारी ने निर्देश दिए कि हिट एंड रन मामलों में पीड़ितों या उनके आश्रितों को दी जाने वाली सहायता राशि की प्रक्रिया बिना अनावश्यक देरी के पूरी की जाए। इसके लिए पुलिस विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया गया।
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डीएसपी डॉ. कविता को निर्देश दिए गए कि थानों में दर्ज होने वाले हिट एंड रन मामलों की रिपोर्ट तय समय सीमा में एसडीएम कार्यालय और क्लेम इंक्वायरी ऑफिसर को भेजी जाए।
एसडीएम गुरविंदर सिंह ने भरोसा दिलाया कि अनुविभागीय स्तर पर दावों का सत्यापन जल्द किया जाएगा, ताकि स्वीकृति की प्रक्रिया सुचारू रहे।
नीलम कुमारी ने कहा कि अज्ञात वाहनों की टक्कर में जान गंवाने वाले या गंभीर रूप से घायल होने वाले पीड़ितों के परिवारों को सरकार द्वारा तय कानूनी सहायता और मुआवजा बिना परेशानी के, समय सीमा के भीतर मिलना चाहिए।