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Narnaul: अदालत ने नाबालिग से कुकर्म करने के दोषी को 20 साल कठोर कारावास व 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई

Wed, 29 Mar 2023 08:49 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, नारनौल (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, नारनौल (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Wed, 29 Mar 2023 08:49 PM IST
सार

सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती। न्यायालय ने अभियोग में सुनवाई करते हुए दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। 

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Court sentenced 20 years rigorous imprisonment and 50 thousand fine to person guilty of Committing Misdeeds
Demo Pic - फोटो : google

विस्तार

हरियाणा के नारनौल में नाबालिग से कुकर्म करने के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमनदीप दीवान की विशेष अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कठोर कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी। इस मामले में कनीना थाना ने वर्ष 2021 में अभियोग पंजीबद्ध किया था।

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मामले की सुनवाई अमनदीप दीवान स्पेशल कोर्ट/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई। न्यायालय में सुनवाई के दौरान उप जिला न्यायवादी भारत भूषण दहिया ने मामले में अभियोजन के पक्ष में प्रभावशाली पैरवी करते हुए न्यायाधीश के सम्मुख दलीलें पेश करते हुए आरोपी को सजा दिलाने में भूमिका निभाई।
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सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले को संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती। मामले के अनुसार वर्ष 2021 मे थाना कनीना पुलिस को एक शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसमें आरोपी पर नाबालिग बच्चे के साथ गलत काम करने के आरोप थे।

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