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Narnaul: जिला नगर योजनाकार टीम की कार्रवाई, अवैध कॉलोनी पर चलाई जेसीबी, 1.5 एकड़ में हो रही थी विकसित
Wed, 10 May 2023 02:16 PM IST
नवीन दलाल
संवाद न्यूज एजेंसी, नारनौल (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, नारनौल (हरियाणा)
Published by: नवीन दलाल
Updated Wed, 10 May 2023 02:16 PM IST
सार
जिला नगर योजनाकार मनदीप सिंह सिहाग ने लोगों से अपील की है कि नियंत्रित क्षेत्र/शहरी क्षेत्र में कोई भी निर्माण बिना विभागीय अनुमति के न करे तथा महानिदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा, चंडीगढ़ से लाइसेंस अनुमति लेने उपरांत ही कृृषि भूमि को रिहायशी अथवा वाणिज्यिक उपयोग के लिए परिवर्तित करे।
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अवैध निर्माण पर चलाई जेसीबी
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
जिला नगर योजनाकार, नारनौल की टीम द्वारा शहरी क्षेत्र नारनौल में नारनौल से बहरोड़/कोजिन्दा रोड पर लगभग 1.5 एकड़ भूमि में विकसित की जा रही अवैध कालोनी में तोड़फोड़ की कार्रवाई की। राजस्व संपदा नारनौल नजदीक कडियावाला मन्दिर तहसील नारनौल में कुछ लोगों द्वारा लगभग एक 1.5 एकड भूमि में बिना लाईसन्स और अनुमति लिए अवैध कालोनी बनाई जा रही थी।
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अवैध निर्माण को ध्वस्त किया
इसके अलावा रोड नेटवर्क बिछाए जा रहे थे, जिसेे जिला प्रशासन की मदद से तोड़ दिया गया। इस कार्यवाही में एक प्रोपर्टी डीलर आफिस व अन्य अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। जिला नगर योजनाकार मनदीप सिंह सिहाग ने लोगों से अपील की है कि नियंत्रित क्षेत्र/शहरी क्षेत्र में कोई भी निर्माण बिना विभागीय अनुमति के न करे तथा महानिदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा, चंडीगढ़ से लाइसेंस अनुमति लेने उपरांत ही कृृषि भूमि को रिहायशी अथवा वाणिज्यिक उपयोग के लिए परिवर्तित करे।
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लोगों के लिए ये गाइडलाइन जारी की
ऐसा नहीं करने पर चूककर्ताओ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इसलिए आम जन से बार-बार यही अपील की जाती है कि किसी भी अवैध कॉलोनी में कोई प्लाट प्रापर्टी डीलर्स के बहकावे में आकर न खरीदें और न ही अवैध निर्माण करें। इसके अतिरिक्त कोई भी प्लॉट खरीदने से पहले कॉलोनी की वैधता बारे व निर्माण करने से पूर्व नियमानुसार अनुमति लेने बारे जिला नगर योजनाकार कार्यालय नारनौल से किसी भी कार्यदिवस में पता किया जा सकता है। जिला नगर योजनाकार ने बताया कि भविष्य में जिले में अन्य स्थानों पर विकसित की जा रही अवैध कालोनियों तथा अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।
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