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कलेक्टर रेट की दावे व आपत्ति 31 जनवरी तक दजर्स्त्र करवा सकेंगे

Fri, 22 Jan 2021 11:26 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 22 Jan 2021 11:26 PM IST
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Collector rate claims and objections should be filed by 31: DC
सरकार ने वर्ष 2021 के लिए कलेक्टर रेट निर्धारित करने की दिशा में नई पहल की है। कोई भी नागरिक ऑनलाइन अपनी आपत्तियां व सुझाव दे सकता है। साथ ही आपत्तियां व सुझाव की अंतिम तिथि 15 से बढ़ाकर 31 जनवरी कर दी है। यह जानकारी उपायुक्त अजय कुमार ने शुक्रवार को मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी।
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उपायुक्त ने बताया कि कमेटी की ओर से तर्कसंगत कर कलेक्टर रेट का ड्राफ्ट जिले की अधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर पूरे प्रदेश में इसी तरह की व्यवस्था की गई है। सरकार का मकसद है कि कलेक्टर रेट के संबंध में आम नागरिक को पता हो। उनसे दावे व आपत्तियां दर्ज करवाने का उचित मौका मिले। इस बार दावे व आपत्तियां दर्ज करवाने का काम और आसान कर दिया गया है। कोई भी नागरिक अपनी आपत्ति या सुझाव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वेबसाइट जमाबंदी डॉट एनआईसी डॉट इन पर लॉग इन करके कर सकता है।
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उन्होंने कहा कि इस नई व्यवस्था से नागरिकों का समय बचेगा तथा इस कार्य में और अधिक पारदर्शिता आएगी। इसके बाद कलेक्टर रेट के ड्राफ्ट को फाइनल किया जाएगा। एक बार रेट निर्धारण होने के बाद पूरे साल जमीन की खरीद व फरोख्त उसी दर पर होगी। इसके अलावा बाद में किसी भी प्रकार के दावे व आपत्ति पर विचार भी नहीं किया जाएगा।
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इस तरह दर्ज कराएं दावे व आपत्तियां
जिले में कलेक्टर रेट में संशोधन के लिए ऑनलाइन दावे व आपत्तियां मांगे जाने से संबंधित प्रक्रिया के बारे में जिला राजस्व अधिकारी राजकुमार ने बताया कि कोई भी नागरिक जमाबंदी डॉट एनआईसी डॉट पर लॉग इन कर सकता है। इसके बाद कलेक्टर रेट ऑब्जेक्शन मीनू पर क्लिक करें। फिर लॉग इन फॉर पब्लिक पर क्लिक करें। इसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल नंबर, ओटीपी और व्यक्तिगत विवरण दर्ज किया जाएगा। जिले व तहसील का ऑप्शन चुनने के बाद उसे सबमिट करें। सफलतापूर्वक सबमिट होने के बाद पंजीकरण किए गए व्यक्ति के मोबाइल पर एसएमएस प्राप्त होगा। यह एक तरह की पावती होगी कि उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज करवा दी है।
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