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अवैध खनन की जुर्माना राशि जमा नहीं करवाने पर मामला दर्ज

Wed, 20 Oct 2021 11:33 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 20 Oct 2021 11:33 PM IST
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Case registered for not depositing the fine amount for illegal mining
नारनौल। अवैध खनन करने पर खान एवं भूविज्ञान विभाग द्वारा लगाई गई जुर्माना राशि नहीं जमा करवाने पर विभाग की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
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पुलिस ने दी शिकायत में बताया कि गया कि 16 जुलाई को सुबह करीब साढ़े नौ बजे अवैध खनन की रोकथाम के लिए सदर थाना पुलिस व विभाग की टीम द्वारा गांव धरसूं के पास नाका लगाकर वाहनों की जांच की जा रही थी। इस दौरान उक्त ट्रैक्टर चालक टीम को देखकर ट्राली छोड़कर भाग गया था। इसके उपरांत कार्यालय के खनन रक्षक पुनित कुमार ने उक्त ट्राली को सीज किया गया तथा सीजिंग मैमो के अनुसार ट्रॉली में लगभग 12 टन अवैध खनिज (बजरी) भरी हुई थी।
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अवैध परिवहन संलिप्त पाए जाने पर खान एवं खनिज अधिनियम 1957 की धारा 21(4) व राज्य खनन नियम 2012 के उपनियम 102/104 तथा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली के आदेशों की अवहेलना करने के जुर्म में सदर थाना नारनौल में सीज किया गया। उक्त वाहन मालिक द्वारा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली के आदेश अनुसार पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि, खनिज की कीमत, रॉयलटी व जुर्माना राशि जमा करवाने हेतु कार्यालय से संपर्क नहीं किया है। इसलिए उक्त वाहन के मालिक और चालक के खिलाफ उक्त आदेशों की अवेहलना करने व खनिज के अवैध खनन/परिवहन करने पर मुकदमा दर्ज किया जाए। पुलिस ने विभाग की शिकायत पर ट्रैक्टर चालक व मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
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