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Mahendragarh-Narnaul News: सीज फर्जी दस्तावेजों के आधार पर रिलीज करने के आरोपी को जमानत

Wed, 20 May 2026 11:07 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 20 May 2026 11:07 PM IST
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Bail Granted to Accused of Releasing Seized Goods Based on Forged Documents
महेंद्रगढ़। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हर्षाली चौधरी ने खनन विभाग में जब्त वाहनों को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर रिलीज करने के मामले में आरोपी नरेंद्र कुमार को नियमित जमानत दे दी है। आरोपी गांव मंडी निवासी नरेंद्र खनन विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर-क्लर्क के पद पर कार्यरत था।
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मामला एसीबी गुरुग्राम थाना में दर्ज एफआईआर 16 अप्रैल 2024 से संबंधित है। आरोप है कि खनन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने मिलकर जब्त वाहनों को फर्जी इनवॉइस व शपथ पत्रों के आधार पर कम जुर्माना लेकर छोड़ा जिससे सरकार को लाखों रुपये का नुकसान हुआ। जांच में 292 वाहनों में से 42 वाहनों को कथित रूप से फर्जी दस्तावेजों के जरिए रिलीज किया जाना सामने आया था।
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बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि आरोपी 6 मार्च से जेल में है, जांच पूरी हो चुकी है और चालान अदालत में पेश किया जा चुका है। वहीं सह-आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। अदालत ने माना कि अब आरोपी से किसी पूछताछ या बरामदगी की जरूरत नहीं है तथा ट्रायल पूरा होने में लंबा समय लग सकता है। इसके बाद अदालत ने नियमित जमानत मंजूर कर दी।
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