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Mahendragarh-Narnaul News: किशोरी को अगवा करने के आरोपी की जमानत खारिज
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नारनौल। एडीजे हर्षाली चौधरी ने नाबालिग को अगवा करने के आरोपी अंकित की जमानत याचिका को खारिज कर दी है। आरोपी ने किशोरी (17) से शादी कर ली थी। आरोपी एक माह से जेल में है।
अटेली थाना क्षेत्र की किशोरी के मामा ने 19 अगस्त 2025 को उनकी भांजी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। साथ ही उन्होंने शक जताया था कि अंकित नाम का एक युवक उनकी भांजी को बहला-फुसलाकर ले गया है।
इसके बाद पुलिस ने आरोपी अंकित को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। आरोपी के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया कि अंकित 28 जनवरी से हिरासत में है। साथ ही दावा किया कि अंकित ने किशोरी की सहमति से उसके साथ शादी कर ली है।
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न्यायालय ने कहा, घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी। नाबालिग के मामले में उसकी सहमति या बाद में हुई शादी का कोई कानूनी महत्व नहीं है और यह आरोपी को अपराध से मुक्त नहीं करता। इसीलिए एडीजे ने आरोपी की जमानत खारिज कर दी।
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अटेली थाना क्षेत्र की किशोरी के मामा ने 19 अगस्त 2025 को उनकी भांजी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। साथ ही उन्होंने शक जताया था कि अंकित नाम का एक युवक उनकी भांजी को बहला-फुसलाकर ले गया है।
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इसके बाद पुलिस ने आरोपी अंकित को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। आरोपी के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया कि अंकित 28 जनवरी से हिरासत में है। साथ ही दावा किया कि अंकित ने किशोरी की सहमति से उसके साथ शादी कर ली है।
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न्यायालय ने कहा, घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी। नाबालिग के मामले में उसकी सहमति या बाद में हुई शादी का कोई कानूनी महत्व नहीं है और यह आरोपी को अपराध से मुक्त नहीं करता। इसीलिए एडीजे ने आरोपी की जमानत खारिज कर दी।