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Mahendragarh-Narnaul News: समिति के सहायक रजिस्ट्रार पर मनमानी करने के आरोप
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महेंद्रगढ़। दी गुढ़ा बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समिति (पैक्स गुढ़ा) में प्रशासनिक आदेशों और चुनावी प्रक्रिया को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। समिति के निदेशकों सत्यवीर सिंह (उन्हाणी), लक्की राव (सीगड़ा), सतीश लाटा (झगड़ोली) और महेश शर्मा (गुढ़ा) ने सहकारी समितियों के सहायक रजिस्ट्रार सुधीर अहलावत पर पद के दुरुपयोग का आरोप लगाया है।
डायरेक्टर लक्की राव ने बताया कि पूर्व सहायक रजिस्ट्रार प्रवीण कुमार की ओर से जारी आदेशों में स्पष्ट रूप से पैक्स गुढ़ा की बैठकों पर रोक लगाई गई थी, जब तक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां पंचकूला से कानूनी राय प्राप्त न हो जाए। इसके बावजूद, 6 मई 2026 को वर्तमान सहायक रजिस्ट्रार द्वारा बैठक आयोजित करने का आदेश जारी कर दिया गया।
आरोप है कि यह आदेश वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना करते हुए और एक पक्ष को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से दिया गया। इसके बाद प्रबंधक दीपक की ओर से 15 मई को भेजा गया बैठक एजेंडा 22 मई को प्राप्त हुआ जिसमें 28 मई को बैठक की सूचना दी गई।
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निदेशकों का कहना है कि हरियाणा सहकारी समितियां नियम 1989 के नियम 110 के अनुसार बैठक का एजेंडा कम से कम 15 दिन पहले भेजना अनिवार्य है लेकिन इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।
एजेंडा में तिथि, सदस्य सूची और अन्य आवश्यक विवरण भी शामिल नहीं हैं, जिसे नियमों का स्पष्ट उल्लंघन बताया जा रहा है।
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डायरेक्टर लक्की राव ने बताया कि पूर्व सहायक रजिस्ट्रार प्रवीण कुमार की ओर से जारी आदेशों में स्पष्ट रूप से पैक्स गुढ़ा की बैठकों पर रोक लगाई गई थी, जब तक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां पंचकूला से कानूनी राय प्राप्त न हो जाए। इसके बावजूद, 6 मई 2026 को वर्तमान सहायक रजिस्ट्रार द्वारा बैठक आयोजित करने का आदेश जारी कर दिया गया।
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आरोप है कि यह आदेश वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना करते हुए और एक पक्ष को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से दिया गया। इसके बाद प्रबंधक दीपक की ओर से 15 मई को भेजा गया बैठक एजेंडा 22 मई को प्राप्त हुआ जिसमें 28 मई को बैठक की सूचना दी गई।
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निदेशकों का कहना है कि हरियाणा सहकारी समितियां नियम 1989 के नियम 110 के अनुसार बैठक का एजेंडा कम से कम 15 दिन पहले भेजना अनिवार्य है लेकिन इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।
एजेंडा में तिथि, सदस्य सूची और अन्य आवश्यक विवरण भी शामिल नहीं हैं, जिसे नियमों का स्पष्ट उल्लंघन बताया जा रहा है।