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Mahendragarh-Narnaul News: फर्जी पासपोर्ट से जुड़े मामले में आरोपी की तीसरी जमानत याचिका भी खारिज

Fri, 17 Apr 2026 01:59 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 17 Apr 2026 01:59 AM IST
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Accused's Third Bail Plea in Fake Passport Case Also Rejected
नारनौल। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) नितिन राज ने फर्जी पासपोर्ट से जुड़े गंभीर मामले में आरोपी कपिल की तीसरी जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया। यह मामला वर्ष 2025 में नांगल चौधरी थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया था। इसमें फर्जी पासपोर्ट तैयार कर विदेश भागने की साजिश का खुलासा हुआ था।
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एएसआई मनोज कुमार पुलिस टीम के साथ सिरोही बहाली बस स्टैंड पर मौजूद थे तभी उन्हें सूचना मिली कि नकुल सांगवान और अतुल नामक व्यक्तियों ने दीपक सोलंकी और यश सोलंकी के नाम से फर्जी पासपोर्ट बनवाए हैं। ये दोनों आरोपी फरवरी 2024 में देश छोड़ने की कोशिश कर रहे थे।
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जांच के दौरान पुलिस ने गुजरात के महियावसी फलियावाली निवासी कपिल और दमन निवासी मोहसिन को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया कि फर्जी पासपोर्ट जहीर की ओर से तैयार करवाए गए थे जिन्हें कपिल ने प्राप्त कर आगे पहुंचाया था।
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पीआरओ मुंबई से प्राप्त रिकॉर्ड में भी पुष्टि हुई कि पासपोर्ट वास्तविक रूप से दीपक और यश सोलंकी के नाम पर जारी किए गए थे और डिलीवरी प्रक्रिया में कपिल की भूमिका पाई गई।
आरोपी पक्ष के वकील ने दलील दी कि कपिल को झूठा फंसाया गया है और वह 4 अप्रैल 2025 से जेल में बंद है। उनका कहना था कि सह आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं और ट्रायल में समय लग सकता है। इसलिए जमानत दी जानी चाहिए। वहीं सरकारी वकील ने इसका कड़ा विरोध करते हुए कहा कि आरोपी की भूमिका सक्रिय रही है और रिहा होने पर वह फरार हो सकता है।

दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने माना कि परिस्थितियों में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं है। केवल लंबे समय तक जेल में रहना या सह आरोपी की गिरफ्तारी जमानत का आधार नहीं हो सकता। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने कपिल की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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