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Mahendragarh-Narnaul News: मारपीट के आरोपी को 5वीं याचिका पर मिली जमानत
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नारनौल। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश केपी सिंह की अदालत ने मारपीट के आरोपी आकाश उर्फ अंकित को जमानत दे दी है। आरोपी को जमानत पांचवीं याचिका पर मिली है। आरोपी पर हत्या व अपहरण जैसे गंभीर आरोप भी हैं।
सिटी थाना नारनौल में वर्ष 2022 में दर्ज एफआईआर में आरोप है कि तुषार नामक युवक पर कुछ लोगों ने लाठी-डंडों व लोहे की रॉड से हमला किया था। आरोपियों ने उसे जबरन पार्क में ले जाकर बुरी तरह पीटा जिससे गंभीर रूप से घायल तुषार की जयपुर ले जाते समय मौत हो गई थी। आरोपियों में आकाश का नाम भी शामिल था।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने दलील दी कि आरोपी 2 मई 2023 से जेल में बंद है और मामले के महत्वपूर्ण स्वतंत्र गवाहों की गवाही हो चुकी है। वहीं सह-आरोपी को पहले ही जमानत मिल चुकी है।
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केपी सिंह की अदालत ने माना कि पिछली जमानत याचिका के बाद परिस्थितियों में बदलाव आया है, क्योंकि अहम गवाहों की गवाही हो चुकी है। अदालत ने आरोपी को एक लाख रुपये के मुचलके और एक जमानती पर रिहा करने के आदेश दिया है।
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सिटी थाना नारनौल में वर्ष 2022 में दर्ज एफआईआर में आरोप है कि तुषार नामक युवक पर कुछ लोगों ने लाठी-डंडों व लोहे की रॉड से हमला किया था। आरोपियों ने उसे जबरन पार्क में ले जाकर बुरी तरह पीटा जिससे गंभीर रूप से घायल तुषार की जयपुर ले जाते समय मौत हो गई थी। आरोपियों में आकाश का नाम भी शामिल था।
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बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने दलील दी कि आरोपी 2 मई 2023 से जेल में बंद है और मामले के महत्वपूर्ण स्वतंत्र गवाहों की गवाही हो चुकी है। वहीं सह-आरोपी को पहले ही जमानत मिल चुकी है।
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केपी सिंह की अदालत ने माना कि पिछली जमानत याचिका के बाद परिस्थितियों में बदलाव आया है, क्योंकि अहम गवाहों की गवाही हो चुकी है। अदालत ने आरोपी को एक लाख रुपये के मुचलके और एक जमानती पर रिहा करने के आदेश दिया है।