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Mahendragarh-Narnaul News: पॉक्सो मामले में तीन माह से जेल में बंद आरोपी को मिली जमानत

Sat, 14 Feb 2026 12:38 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 14 Feb 2026 12:38 AM IST
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Accused in POCSO case, who was in jail for three months, gets bail
नारनौल। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के पीठासीन अधिकारी ने पॉक्सो के एक मामले में आरोपी गौतम को जमानत दे दी है। साथ ही 50 हजार के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की एक जमानत जमा करने का आदेश दिया है। वहीं आरोपी तीन माह से जेल में बंद था।
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आरोपी गौतम अटेली थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति के घर 10 नवंबर 2025 को आया और उसकी पोती को गोद में लेकर उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। जब मासूम ने इसका विरोध किया तो गौतम ने उसे जान से मारने की धमकी दी और वहां से भाग गया।
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इसके बाद इसकी शिकायत अटेली थाने में दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो सहित अन्य धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करते हुए 11 नवंबर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
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आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि वह 11 नवंबर 2025 से हिरासत में है। शिकायत दर्ज करने में अनुचित देरी हुई है और जांच पूरी हो चुकी है व चालान पेश किया जा चुका है इसलिए वह जमानत का हकदार है।
वहीं सरकारी वकील ने जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पीड़िता ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए अपने बयान में यह स्पष्ट नहीं किया कि आरोपी ने शरीर के किस हिस्से को छुआ था।

पुलिस रिपोर्ट के अनुसार आरोपी के खिलाफ पहले से कोई अन्य आपराधिक मामला लंबित नहीं है। इसी को आधार मानते हुए पीठासीन अधिकारी केपी सिंह ने आरोपी को जमानत देने का फैसला सुनाया।
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