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Mahendragarh-Narnaul News: होटल में तोड़फोड़ और मारपीट के आरोपी को मिली जमानत

Sat, 31 Oct 2026 12:29 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 12:29 AM IST
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Accused in hotel vandalism and assault case granted bail
नारनौल। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नितिन राज की अदालत ने होटल में तोड़फोड़ और मारपीट के मामले में आरोपी गांव गहली निवासी पवन कुमार उर्फ पोनी की नियमित जमानत याचिका मंजूर कर ली है। अदालत ने आरोपी को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए।
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शिकायतकर्ता अंकित के अनुसार, 6 दिसंबर 2024 की रात सुभाष पार्क के पास स्थित होटल में 7-8 हमलावरों ने लाठी-डंडों और कुल्हाड़ी से मैनेजर के साथ मारपीट की थी। इस दौरान गाड़ियों में तोड़फोड़ करने के साथ जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। अगले दिन पवन ने साथियों के साथ होटल का गेट तोड़ने का प्रयास किया। इसके बाद थाना सिटी में मामला दर्ज किया गया था।
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बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अदालत में दलील दी कि आरोपी 9 अक्तूबर 2025 से जेल में बंद है। मामले के मुख्य गवाह अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं कर पाए हैं और सह आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है।
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अदालत ने पाया कि शिकायतकर्ता और स्वतंत्र गवाह मामले में अभियोजन पक्ष का समर्थन करने में विफल रहे हैं। सह आरोपियों को मिली जमानत और आरोपी की लंबी हिरासत को देखते हुए अदालत ने उसकी नियमित जमानत मंजूर कर ली।
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