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Mahendragarh-Narnaul News: दादी की अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए आरोपी को मिली जमानत

Tue, 09 Jun 2026 11:28 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल
संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल Updated Tue, 09 Jun 2026 11:28 PM IST
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Accused granted bail to attend grandmother's funeral
नारनौल। एडीजे हर्षाली चौधरी की अदालत ने पॉक्सो के मामले में कारागार में बंद आरोपी गांव नायन निवासी जितेंद्र उर्फ पठान को उसकी दादी की अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है। अदालत ने 10 जून को सुबह 10 बजे तक आरोपी को जेल में सरेंडर करने का आदेश दिया है।
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आरोपी को 1 लाख के निजी मुचलके व इतनी ही राशि का एक जमानती अदालत में पेश करने को कहा है। जानकारी के अनुसार आरोपी जितेंद्र उर्फ पठान नांगल चौधरी थाना क्षेत्र में 14 जून 2025 को हुए पॉक्सो मामले में जिला कारागार में बंद है। आरोपी ने अपनी दिवंगत दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत मांगी है।
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आरोपी के वकील ने दलील दी थी कि आवेदक का उपस्थित होना आवश्यक है क्योंकि वह मृतका का इकलौता पोता (या बेटा/वंशज) है और उसे अपनी दादी की मृत्यु के संबंध में अंतिम सामाजिक रस्में निभानी हैं।
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वकील का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने माना कि आरोपी की दादी की मृत्यु के तथ्य की पुष्टि हो चुकी है। इसलिए, न्याय के हित में, आरोपी का अपनी दिवंगत दादी के अंतिम सामाजिक रीति-रिवाजों को पूरा करने के लिए दिया गया आवेदन स्वीकार किया जाता है।

आरोपी जितेंद्र उर्फ पठान को 9 जून के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जाता है। साथ ही अदालत ने आदेश दिया है कि अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान वह इस मामले के शिकायतकर्ता के परिवार के सदस्यों के संपर्क में नहीं आएगा।
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