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Mahendragarh-Narnaul News: नांगल चौधरी में 35 डीपीसी उखाड़ी
Tue, 06 May 2025 11:59 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल
संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल
Updated Tue, 06 May 2025 11:59 PM IST
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फोटो नंबर-02बुलडोजर की सहायता से अवैध निर्माण गिराती डीटीपी की टीम। स्रोत-विभाग
नारनौल/नांगल चौधरी। जिला नगर योजनाकार टीम नारनौल ने राजस्व संपदा गांव नांगल चौधरी में (नए बस अड्डे के सामने) लगभग 5 एकड़ भूमि में बने अवैध काॅलोनी में तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। लगभग 35 डीपीसी और 6 चहारदीवारी और 2 अवैध निर्माण के साथ सभी रोड नेटवर्क उखाड़ दिया गया।
यह कार्रवाई जिला नगर योजनाकार गुंजन वर्मा के साथ रवि कुमार, जितेंद्र कुमार, योगेंद्र कुमार, विकास, नरेश कुमार के साथ पुलिस बल की मौजूदगी में जिला प्रशासन की मदद से की गई। जिला नगर योजनाकार ने लोगों से अपील की है कि नियंत्रित क्षेत्र में कोई भी निर्माण बिना विभागीय अनुमति के न करे। महानिदेशक नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा से लाइसेंस अनुमति लेने उपरांत ही कृषि भूमि को रिहायशी अथवा वाणिज्यिक उपयोग के लिए परिवर्तित करे अन्यथा चूककर्ताओं के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
आमजन से यही अपील है कि किसी भी अवैध कॉलोनी में कोई प्लाट प्रापर्टी डीलर्स के बहकावे में आकर न खरीदें। न ही अवैध निर्माण करें। इसके अतिरिक्त कोई भी प्लॉट खरीदने से पहले कॉलोनी की वैधता बारे व निर्माण करने से पूर्व नियमानुसार अनुमति लेने बारे जिला नगर योजनाकार कार्यालय नारनौल से किसी भी कार्यदिवस में पता किया जा सकता है। जिला नगर योजनाकार ने बताया कि भविष्य में जिले में अन्य स्थानों पर विकसित की जा रही अवैध कालोनियों तथा अवैध निर्माण के खिलाफ कार्यवाही जारी रहेगी।
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यह कार्रवाई जिला नगर योजनाकार गुंजन वर्मा के साथ रवि कुमार, जितेंद्र कुमार, योगेंद्र कुमार, विकास, नरेश कुमार के साथ पुलिस बल की मौजूदगी में जिला प्रशासन की मदद से की गई। जिला नगर योजनाकार ने लोगों से अपील की है कि नियंत्रित क्षेत्र में कोई भी निर्माण बिना विभागीय अनुमति के न करे। महानिदेशक नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा से लाइसेंस अनुमति लेने उपरांत ही कृषि भूमि को रिहायशी अथवा वाणिज्यिक उपयोग के लिए परिवर्तित करे अन्यथा चूककर्ताओं के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
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आमजन से यही अपील है कि किसी भी अवैध कॉलोनी में कोई प्लाट प्रापर्टी डीलर्स के बहकावे में आकर न खरीदें। न ही अवैध निर्माण करें। इसके अतिरिक्त कोई भी प्लॉट खरीदने से पहले कॉलोनी की वैधता बारे व निर्माण करने से पूर्व नियमानुसार अनुमति लेने बारे जिला नगर योजनाकार कार्यालय नारनौल से किसी भी कार्यदिवस में पता किया जा सकता है। जिला नगर योजनाकार ने बताया कि भविष्य में जिले में अन्य स्थानों पर विकसित की जा रही अवैध कालोनियों तथा अवैध निर्माण के खिलाफ कार्यवाही जारी रहेगी।
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