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विधिक सेवा प्राधिकरण का मतलब सबको न्याय, सबके लिए न्याय
Updated Sun, 10 Sep 2017 09:43 PM IST
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विधिक सेवा प्राधिकरण का मतलब सबको न्याय, सबके लिए न्याय
अमर उजाला ब्यूरो
नारनौल। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर एडीआर सेंटर में आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला का रविवार को समापन हुआ। इसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नारनौल और उपमंडल विधिक सेवाएं समिति महेंद्रगढ़ और कनीना के पैनल के अधिवक्ताओं ने भाग लिया।
इस कार्यशाला में हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नियुक्त अरविंद खुरारियां और रविंद्र गुप्ता मास्टर ट्रेनर ने प्रशिक्षण दिया। शुभारंभ अमित गर्ग अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने किया। उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का मतलब है, सबको न्याय और सबके लिए न्याय। उन्होंने पैनल पर नियुक्त अधिवक्ताओं को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबर 01282 250322 के बारे में बताया। इस कार्यशाला में मास्टर ट्रेनरों ने साक्ष्य कानून, मोटर वाहन दुर्घटना मुआवजा कानूनी और नए नियम, घरेलू हिंसा, किशोर न्याय कानून, कर्मचारी मुआवजा कानून, अपंग व्यक्तियों से संबंधित कानून, कैदियों के अधिकार और कानूनी सेवाएं, बाल विवाह आदि की जानकारी दी गई। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य पैनल अधिवक्ताओं को अब तक की पूरी जानकारी उपलब्ध करवाना था।
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अमर उजाला ब्यूरो
नारनौल। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर एडीआर सेंटर में आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला का रविवार को समापन हुआ। इसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नारनौल और उपमंडल विधिक सेवाएं समिति महेंद्रगढ़ और कनीना के पैनल के अधिवक्ताओं ने भाग लिया।
इस कार्यशाला में हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नियुक्त अरविंद खुरारियां और रविंद्र गुप्ता मास्टर ट्रेनर ने प्रशिक्षण दिया। शुभारंभ अमित गर्ग अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने किया। उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का मतलब है, सबको न्याय और सबके लिए न्याय। उन्होंने पैनल पर नियुक्त अधिवक्ताओं को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबर 01282 250322 के बारे में बताया। इस कार्यशाला में मास्टर ट्रेनरों ने साक्ष्य कानून, मोटर वाहन दुर्घटना मुआवजा कानूनी और नए नियम, घरेलू हिंसा, किशोर न्याय कानून, कर्मचारी मुआवजा कानून, अपंग व्यक्तियों से संबंधित कानून, कैदियों के अधिकार और कानूनी सेवाएं, बाल विवाह आदि की जानकारी दी गई। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य पैनल अधिवक्ताओं को अब तक की पूरी जानकारी उपलब्ध करवाना था।
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