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जीएसटी का टर्न ओवर दायरा बढ़ने से जिले के एक हजार छोटे व्यापारियों को होगा फायदा

Sat, 12 Jan 2019 01:43 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 12 Jan 2019 01:43 AM IST
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जीएसटी का टर्न ओवर दायरा बढ़ने से जिले के एक हजार छोटे व्यापारियों को होगा फायदा
अमर उजाला ब्यूरो
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महेंद्रगढ़। केंद्र सरकार की ओर से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सालाना टर्नओवर 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपये करने छोटे कारोबारी खुश हैं। हालांकि सरकार की यह घोषणा पर एक अप्रैल 2019 से लागू होगी। घोषणा से जिले के चार हजार व्यापारियों में से एक हजार व्यापारियों को फायदा होगा। कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत आने वाले लगभग 50 प्रतिशत व्यापारियों को इसका फायदा होगा।
छोटे एवं मंझले कारोबारियों ने मोदी सरकार के इस फैसले को सराहनीय कदम बताया है। व्यापारियों का कहना है कि मोदी सरकार ने जीएसटी का दायरा बढ़ाकर वास्तव में देश हित में काम किया है। उन्होंने बताया कि देश का विकास तभी संभव होगा जब छोटे व्यापारी ऊपर उठेंगे। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया।
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बता दें कि जिले कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्री नहीं होने के कारण मेन्युफेक्चरिंग का कार्य नहीं होता। जिले में लगभग 4 हजार व्यापारियों ने जीएसटी ले रखी है। इनमें से एक हजार व्यापारियों का सालाना टर्न ओवर 20 से 40 लाख रुपये हैं। कंपोजिशन स्कीम के दायरे में लगभग 972 व्यापारी हैं। अगर सभी व्यापारी कंपोजिशन के स्कीम को अपनाते हैं तो 50 प्रतिशत व्यापारियों को इसका लाभ होगा।
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अब तीन महीने में केवल टैक्स भरेंगे
सीए राहुल बंसल ने बताया कि सरकार ने जीएसटी का सालाना टर्न ओवर में 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख किया है। यह छोटे व्यापारियों के लिए फायदेमंद रहेगा। व्यापारी केवल अपने राज्य में व्यापार करेंगे। साथ ही यह केवल मेम्युफेक्चरिंग तथा ट्रेडिंग पर ही लागू है। व्यापारियों को कंपोजिशन स्कीम के तहत पहले तीन माह में रिटर्न और टैक्स दोनों साथ भरने पड़ते थे। अब तीन महीने में केवल टैक्स ही भरेंगे जबकि रिटर्न एक वर्ष में भर सकेंगे। उन्होंने बताया कि सरकार ने कंपोजिशन स्कीम का दायर भी एक करोड़ से बढ़ाकर डेढ़ करोड़ रुपये कर दिया है। इससे किराना और कपड़े व्यापारी अधिक लाभान्वित होंगे। जो व्यापारी अधिक आइटम रखते हैँ उन सभी को कंपोजिशन स्कीम का फायदा होगा।
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सरकार का फैसला व्यापारियों के साथ-साथ मिडिल श्रेणी के लोगों के लिए भी लाभकारी होगा। सरकार से मांग है कि अब इनकम टैक्स का दायरा 3 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपये करें। -नरेश चेयरमैन, व्यापारी नेता।

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सरकार के इस फैसले से छोटे व्यापारियों को राहत मिलेगी। व्यापारियों को रिटर्न भरने की सिरदर्दी कम होगी।
-नरेंद्र मेहता, कपड़ा व्यापारी।
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जिले में लगभग 4 हजार व्यापारियों के पास जीएसटी हैं। सरकार की ओर से सालाना टर्न ओवर 20 लाख से 40 लाख तक बढ़ने से एक हजार व्यापारियों को फायदा होगा। इसके अलावा कंपोजिशन स्कीम के तहत आने वाले 50 प्रतिशत व्यापारियों को फायदा होगा। -सुरेंद्र सिंह डीटीआई, एक्ससाइज एवं टेक्सेशन विभाग।
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