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प्रेम विवाह में फरमान सुनाने पर पंचायतियों पर केस

Mon, 07 Oct 2013 12:30 PM IST
अमर उजाला
अमर उजाला Updated Mon, 07 Oct 2013 12:30 PM IST
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हरियाणा में सिंहपुरा गांव के युवक के अंतरजातीय प्रेम विवाह के मामले ने तूल पकड़ लिया है। नवदंपति को पंचायत में पेश होने का फरमान सुनाने वाले पंचायतियों के खिलाफ पुलिस ने जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया है।

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हालांकि पुलिस ने अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की है। पुलिस ने केस दर्ज होने के बाद तनाव की स्थिति को देखते हुए युवक के परिजनों को सुरक्षा मुहैया करवा दी है।
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क्या था मामला

15 सितंबर को गांव सिंहपुरा निवासी रविंद्र और पड़ोस के गांव गद्दी खेड़ी निवासी युवती घर से लापता हो गए थे। बाद में दोनों ने एक अक्तूबर को दिल्ली स्थित आर्य समाज मंदिर में शादी रचा ली थी।
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इस मामले में पांच गांव की पंचायत ने युवक के परिजनों को दो दिन के अंदर नवदंपति को पेश करने का फरमान सुनाया था। इस पर युवक के परिजनों ने एसपी से मिलकर सुरक्षा की गुहार लगाई थी।

रविंद्र की मां बिमला ने एसपी को कहा था कि उन्हें डर है कहीं उसके बेटे व बहू के साथ भी गरनावठी ऑनर किलिंग कांड की तरह ही कोई अनहोनी न हो जाए। युवक की मां का कहना था कि पंचायत उनका हुक्का-पानी बंद कर सकती है।

इसके बाद युवती के परिजनों ने भी एसपी से मिलकर एक बार युवती से मिलने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन अभी तक नवदंपति का कोई अता-पता नहीं है। हालांकि नवदंपति ने सदर पुलिस को शादी के कागजात भेज दिए हैं।

आज होगी आठगामा की पंचायत
पुलिस द्वारा मामला दर्ज किए जाने पर गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। सोमवार को इस बारे में आठगामा की पंचायत बुलाई गई है। पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि पुलिस ने बेवजह मामला दर्ज किया है। पंचायत ने किसी को भी जान से मारने की धमकी नहीं दी है।

भाईचारे वाले गांव में शादी पर एतराज

गांव सिंहपुरा खुर्द निवासी रविंद्र द्वारा पास के गांव गद्दी खेड़ी निवासी युवती के साथ रचाई गई शादी को लेकर अभी भी पंचायत को एतराज है। दो दिन पहले अठगामा पंचायत ने भी कहा था कि दोनों गांव में आपसी भाईचारा है और अठगामा में आने वाले गांव में शादी के रिश्ते को मान्यता नहीं दी जा सकती है।

सीएम ने लिया था खाप-पंचायतों का पक्ष

हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा शनिवार को ही खाप-पंचायतों के पक्ष में खुलकर बोले थे। उन्होंने कहा था कि ‘ऑनर किलिंग पाप है। किसी भी खाप का ऑनर किलिंग से कोई संबंध नहीं है।



खापों को कानूनी दर्जा नहीं है मगर उनकी सामाजिक मान्यता है। कोई भी खाप पंचायत ऑनर किलिंग नहीं करवाती। इसमें लड़का या लड़की के परिवार वाले या रिश्तेदार संलिप्त होते हैं। हरियाणा में एक गोत्र में विवाह की सामाजिक  परंपरा नहीं है। दक्षिण भारत में ममेरी बहन के साथ शादी हो जाती है, लेकिन हमारे यहां नहीं। सीएम ने भी समगोत्र का हवाला दिया था, लेकिन ताजा सिंहपुरा मामले में आठगामा में शादी न होने का विवाद है।

लगातार कई ऑनर किलिंग से दहला प्रदेश

18 सितंबर को रोहतक के गरनावठी में निधि और धर्मेंद्र को समगोत्र में प्रेम विवाह करने की सजा युवती के परिजनों ने बेरहमी से काटकर दी।
22 सितंबर को पानीपत के बापौली में पिता ने अपनी बेटी की हत्या कर शव फूंक दिया।
29 सितंबर को यमुनानगर के बापा गांव में परिवार ने बेटी की हत्या कर शव फूंकने का प्रयास किया।

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