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ट्रेन के यात्रियों से लूटपाट करने वाले चार को सात-सात साल कैद

Wed, 27 Nov 2013 10:00 PM IST
सिरसा/ब्यूरो
सिरसा/ब्यूरो Updated Wed, 27 Nov 2013 10:00 PM IST
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Looting train passengers to four to seven - seven years imprisonment
हरियाणा के जिला सिरसा में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप कुमार की अदालत ने ट्रेन यात्रियों के साथ लूटपाट करने वाले गिरोह के चार सदस्यों को दोषी करार देते सात-सात साल कैद और 10-10 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
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अभियोजन के अनुसार 22 जुलाई को सिरसा से जींद जाने वाली ट्रेन में भट्टू स्टेशन के पास यात्रियों पर अज्ञात लुटेरे हमला कर नकदी और सामान लूट कर फरार हो गए थे। ट्रेन के जिस डिब्बे में यह वारदात हुई उसमें अधिकतर मजदूर सवार थे।
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सिरसा रेलवे पुलिस ने 23 जुलाई को अज्ञात लोगों के खिलाफ लूटपाट और गिरोह बंदी का केस दर्ज किया था। रेलवे पुलिस ने जांच के दौरान संदीप निवासी फतेहाबाद, राम नेपाली निवासी नेपाल, रोहताश निवासी हिसार और मनोज उर्फ राम निवासी नारनौद जिला हिसार को गिरफ्तार करके अदालत समक्ष पेश किया।
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एडीजे संदीप कुमार की अदालत में मामले की सुनवाई करते हुए पुलिस द्वारा पेश सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर मंगलवार को उक्त सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए सात-सात साल कैद व दस-दस हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई।

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