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Kurukshetra News: स्मैक के साथ पकड़े गए दो दोषियों को दो साल कारावास की सजा
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कुरुक्षेत्र। साढ़े पांच साल पहले 20 ग्राम स्मैक के साथ पकड़े गए दो आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया। अदालत ने दोषियों को दो-दो साल कारावास और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषियों को दो-दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
जिला उप न्यायवादी शशि भौरिया ने बताया कि 20 सितंबर 2017 को अपराध अन्वेषण शाखा-एक की टीम ने गुप्त सूचना पर राजीव कुमार उर्फ बिट्टू निवासी रणजीत नगर व नरेंद्र सिंह उर्फ हैप्पी निवासी गुरु नानक पुरा मोहल्ला को जिंदल पार्क के गेट के सामने से काबू किया था। तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 10-10 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी।
मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशु कुमार जैन की अदालत ने राजीव कुमार उर्फ बिट्टू व नरेंद्र सिंह उर्फ हैप्पी को दोषी करार देते हुए दो-दो साल कारावास व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि न भरने की सूरत में दो-दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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जिला उप न्यायवादी शशि भौरिया ने बताया कि 20 सितंबर 2017 को अपराध अन्वेषण शाखा-एक की टीम ने गुप्त सूचना पर राजीव कुमार उर्फ बिट्टू निवासी रणजीत नगर व नरेंद्र सिंह उर्फ हैप्पी निवासी गुरु नानक पुरा मोहल्ला को जिंदल पार्क के गेट के सामने से काबू किया था। तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 10-10 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी।
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मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशु कुमार जैन की अदालत ने राजीव कुमार उर्फ बिट्टू व नरेंद्र सिंह उर्फ हैप्पी को दोषी करार देते हुए दो-दो साल कारावास व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि न भरने की सूरत में दो-दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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