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Kurukshetra News: नाबालिग छात्रा से छेड़खानी के दोषी को तीन साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 25 Mar 2023 01:27 AM IST
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Three years imprisonment for molesting a minor girl
कुरुक्षेत्र। नौ महीने पहले 12वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी करने के दोषी को फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को 11 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोषी ने छात्रा पर शादी के लिए दबाव भी डाला था। शादी न करने पर उसने छात्रा के भाई को जान मारने की धमकी थी।
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जिला उप न्यायवादी भूपेंद्र कुमार ने बताया कि थाना सदर थानेसर के अंतर्गत रहने वाली एक महिला ने शिकायत में बताया था कि उसकी नाबालिग पोती पास के ही गांव में 12वीं कक्षा में पढ़ती है। उसकी पोती स्कूल जाती तब अंकुश उसकी पोती का पीछा करता है। आरोपी उसकी पोती को शादी करने के लिए मजबूर करता है। आरोपी ने उसके साथ शादी न करने पर उसके भाई को जान से मारने की धमकी दी है। शिकायत पर मामला दर्ज करके जांच महिला उप निरीक्षक पवनदीप कौर ने करते हुए 13 जुलाई को आरोपी को गिरफ्तार किया था। आरोपी को अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। इस मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश कुरुक्षेत्र की अदालत ने करते हुए गवाहों व सबूतों के आधार पर अंकुश को दोषी करार देते हुए तीन साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 22 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया, जिसे न भरने पर उसे 11 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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