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Kurukshetra News: नशीले पदार्थ के साथ पकड़े गए दोषी ट्रक चालक व सहयोगी को 12-12 साल कैद
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कुरुक्षेत्र। चार साल पहले डोडा, चूरापोस्त के साथ पकड़े गए ट्रक चालक सहित दो लोगों को दोषी करार देते हुए अदालत ने 12-12 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी ट्रक चालक राजबीर सिंह उर्फ छोटू निवासी बपदा व हैप्पी उर्फ काला निवासी मथाना पर एक-एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम ने उनके कब्जे से 1.35 क्विंटल डोडा, चूरापोस्त बरामद किया था।
सहायक जिला न्यायवादी राजकुमार ने बताया कि 29 जनवरी 2020 को एंटी नारकोटिक्स सेल ने राष्ट्रीय राजमार्ग-44 सेक्टर 2/3 कट के पास ट्रक चालक राजबीर सिंह व हैप्पी को ट्रक सहित काबू किया था। ट्रक की तलाशी लेने पर उनके कब्जे से एक क्विंटल 35 किलो डोडा, चूरापोस्त बरामद हुआ था। दोनों के विरुद्ध थाना सदर थानेसर में मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया था।
इस मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीश कुमार शर्मा की एनडीपीएस एक्ट की विशेष अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर राजबीर सिंह और हैप्पी को दोषी करार देते हुए 12-12 साल कठोर कारावास व एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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सहायक जिला न्यायवादी राजकुमार ने बताया कि 29 जनवरी 2020 को एंटी नारकोटिक्स सेल ने राष्ट्रीय राजमार्ग-44 सेक्टर 2/3 कट के पास ट्रक चालक राजबीर सिंह व हैप्पी को ट्रक सहित काबू किया था। ट्रक की तलाशी लेने पर उनके कब्जे से एक क्विंटल 35 किलो डोडा, चूरापोस्त बरामद हुआ था। दोनों के विरुद्ध थाना सदर थानेसर में मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया था।
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इस मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीश कुमार शर्मा की एनडीपीएस एक्ट की विशेष अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर राजबीर सिंह और हैप्पी को दोषी करार देते हुए 12-12 साल कठोर कारावास व एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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