{"_id":"65eb81e07c9893aa440195b7","slug":"the-culprit-of-raping-a-minor-gets-10-years-rigorous-imprisonment-kurukshetra-news-c-45-1-sknl1006-114937-2024-03-09","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kurukshetra News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कठोर कारावास की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Kurukshetra News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कठोर कारावास की सजा
विज्ञापन
कुरुक्षेत्र। तीन साल पहले नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में युवक को अदालत ने दोषी करार देते हुए 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी विशाल उर्फ बंटी निवासी मंगौली रांगडान पर 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया।
थाना बाबैन में नौ फरवरी 2021 को दर्ज शिकायत में निकटवर्ती गांव के व्यक्ति ने बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी 10वीं कक्षा में पढ़ती है। नौ फरवरी 2021 को उसकी बेटी सुबह नौ बजे स्कूल गई थी, लेकिन देर शाम तक घर नहीं लौटी। शिकायतकर्ता ने विशाल पर उसकी बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का शक जाहिर किया था। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी व नाबालिग को 12 फरवरी को बरामद कर लिया था। नाबालिग के बयान पर पुलिस ने आरोपी विशाल के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया था। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार करके कारागार भेज दिया गया था।
उप जिला न्यायवादी भूपेंद्र कुमार ने बताया कि मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने करते हुए गवाहों व सबूतों के आधार पर विशाल उर्फ बंटी को दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट की धारा चार के तहत 10 साल कैद और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
थाना बाबैन में नौ फरवरी 2021 को दर्ज शिकायत में निकटवर्ती गांव के व्यक्ति ने बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी 10वीं कक्षा में पढ़ती है। नौ फरवरी 2021 को उसकी बेटी सुबह नौ बजे स्कूल गई थी, लेकिन देर शाम तक घर नहीं लौटी। शिकायतकर्ता ने विशाल पर उसकी बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का शक जाहिर किया था। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी व नाबालिग को 12 फरवरी को बरामद कर लिया था। नाबालिग के बयान पर पुलिस ने आरोपी विशाल के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया था। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार करके कारागार भेज दिया गया था।
विज्ञापन
उप जिला न्यायवादी भूपेंद्र कुमार ने बताया कि मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने करते हुए गवाहों व सबूतों के आधार पर विशाल उर्फ बंटी को दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट की धारा चार के तहत 10 साल कैद और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन