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Kurukshetra News: यारा की महिला सरपंच निलंबित

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 26 Jul 2025 02:12 AM IST
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Teachers expressed their displeasure over the negligence in mid day meal
शाहाबाद।क्षेत्र की ग्राम पंचायत यारा की सरपंच शोभा देवी को शुक्रवार को जिला उपायुक्त नेहा सिंह ने पद से निलंबित कर दिया। यह कार्रवाई हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की धारा 51 के तहत की गई है। जांच में यह बात सामने आई कि गांव में कुछ पेड़ों की अवैध कटाई सरपंच की जानकारी में हुई थी, लेकिन इस संबंध में पंचायत से कोई पूर्व अनुमति नहीं ली गई और न ही काटे गए पेड़ों की लकड़ी को पंचायत रिकॉर्ड में दर्ज किया गया।
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जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि पेड़ कटाई की प्रक्रिया न केवल गैरकानूनी थी, बल्कि इसके पीछे सरपंच की लापरवाही भी सामने आई। ऐसे मामलों में ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों पर यह जिम्मेदारी होती है कि वे संसाधनों का संरक्षण करें और किसी भी प्रकार की संपत्ति का दुरुपयोग न होने दें। उपायुक्त के जारी आदेश के अनुसार जब तक इस मामले की विस्तृत जांच पूरी नहीं होती, शोभा देवी को उनके पद से निलंबित रखा जाएगा। इस कार्रवाई पर कुछ लोगों का कहना है कि सरपंच को अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए था।
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सरपंच शोभा देवी ने कहा कि उन्हें अभी तक न तो किसी प्रकार का आधिकारिक नोटिस मिला है और न ही इस मामले में उनका पक्ष जानने की कोई कोशिश की गई। उन्होंने दावा किया कि जिस समय यह पेड़ काटे गए, उस समय गांव में सिर्फ पेड़ों की छंगाई यानी सफाई की जा रही थी। यह कार्य स्थानीय ग्रामीणों द्वारा स्वेच्छा से किया गया था, जिसका उद्देश्य पेड़ों की देखभाल करना था, न कि लकड़ी का अवैध दोहन। प्रशासन ने उनके पक्ष को बिना सुने यह कार्रवाई की है, तो यह सरासर अन्याय है। बिना पक्ष सुने मुझे दोषी ठहराया गया है तो मुझे अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा।
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