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Kurukshetra News: हत्या का प्रयास करने के दोषी को सात साल का कारावास
Sun, 18 Feb 2024 03:17 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र
Updated Sun, 18 Feb 2024 03:17 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
कुरुक्षेत्र। हत्या का प्रयास करने के आरोपी को अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी अंकुश उर्फ लाडी निवासी जालखेड़ी को सात साल कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 18 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर सात माह की अतिरिक्त कैद काटनी पड़ेगी। दोषी ने अपने साथियों के साथ मिलकर शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर हमला किया था।
पुलिस को दिए बयान में गुरजिंद्र सिंह निवासी मंडोखरा ने बताया था कि 16 जून 2022 को वह अपनी बाइक पर अपनी करनाल निवासी बुआ के यहां से अपने घर लौट रहा था। दोपहर करीब 12 बजे वह ईशरगढ़ में पहुंचा। वहां दो बाइक पर आए 5-6 युवकों ने उसका रास्ता रोक लिया था। आरोपियों बाइक से उतरते ही उस पर डंडे व बिंडे से हमला कर जख्मी कर दिया था। उसकी शिकायत पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी अंकुश उर्फ लाडी को गिरफ्तार किया था।
सहायक जिला न्यायवादी कर्मबीर ने बताया कि इस मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरिंद्र शर्मा की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर हत्या के प्रयास के मामले के आरोपी अंकुश को दोषी करार दिया। अदालत ने विभिन्न धाराओं के तहत दोषी अंकुश को सात साल कारावास और 18 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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कुरुक्षेत्र। हत्या का प्रयास करने के आरोपी को अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी अंकुश उर्फ लाडी निवासी जालखेड़ी को सात साल कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 18 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर सात माह की अतिरिक्त कैद काटनी पड़ेगी। दोषी ने अपने साथियों के साथ मिलकर शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर हमला किया था।
पुलिस को दिए बयान में गुरजिंद्र सिंह निवासी मंडोखरा ने बताया था कि 16 जून 2022 को वह अपनी बाइक पर अपनी करनाल निवासी बुआ के यहां से अपने घर लौट रहा था। दोपहर करीब 12 बजे वह ईशरगढ़ में पहुंचा। वहां दो बाइक पर आए 5-6 युवकों ने उसका रास्ता रोक लिया था। आरोपियों बाइक से उतरते ही उस पर डंडे व बिंडे से हमला कर जख्मी कर दिया था। उसकी शिकायत पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी अंकुश उर्फ लाडी को गिरफ्तार किया था।
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सहायक जिला न्यायवादी कर्मबीर ने बताया कि इस मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरिंद्र शर्मा की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर हत्या के प्रयास के मामले के आरोपी अंकुश को दोषी करार दिया। अदालत ने विभिन्न धाराओं के तहत दोषी अंकुश को सात साल कारावास और 18 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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