फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   Sentenced to 10 years imprisonment for rape convict

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को सुनाई 10 साल कैद की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 17 Aug 2021 01:17 AM IST
विज्ञापन
Sentenced to 10 years imprisonment for rape convict
साढ़े तीन साल पहले 15 साल की लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने तथा दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। जिला उप न्यायवादी भूपेंद्र कुमार ने बताया कि 29 दिसंबर 2017 को थाना बाबैन के अंतर्गत रहने वाली एक महिला ने शिकाय़त में बताया कि 27-28 दिसंबर की रात को उसकी 15 साल की बेटी को मलखान सिंह वासी संघोर बहला फुसलाकर ले गया था। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच करते हुए 5 जनवरी 2018 को नाबालिग लड़की को बरामद किया औ उसके बयान दर्ज किए। जांच में नाबालिग से दुष्कर्म की बात सामने आई, जिसके बाद मामले में 06 पोक्सो अधिनियम इजाद की गई थी तथा मामले की जांच महिला सहायक उप निरीक्षक बबीता को सौंपी थी। पुलिस ने 6 जनवरी को आरोपी मलखान सिंह को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया था। नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में करते हुए 16 अगस्त को अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश मनीष दुआ की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed