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Kurukshetra News: मतदान केंद्रों पर शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 23 May 2024 06:03 AM IST
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Section 144 imposed to maintain peace and law and order at polling stations
कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र की चारों विधानसभा क्षेत्रों में 25 मई को मतदान होगा। इसके लिए जिले में कुल 810 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। संभावना है कि स्थापित मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ हो सकती है और कुछ लोग मतदाताओं के सुचारू प्रवाह में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास कर सकते हैं तथा मतदान केंद्रों के आसपास निषिद्ध क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने का प्रयास कर सकते हैं। जिसके परिणामस्वरूप कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है।
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इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए गए हैं। जिलाधीश एवं उपायुक्त शांतनु शर्मा ने बताया कि इन आदेशों के तहत राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों द्वारा मतदान केंद्र से 200 मीटर की दूरी के भीतर कोई भी बूथ स्थापित नहीं किया जाएगा। एक ही मतदान केंद्र परिसर में एक से अधिक मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। ऐसे परिसर से 200 मीटर की दूरी से परे मतदान केंद्रों के ऐसे समूह के लिए उम्मीदवार का केवल एक बूथ होगा। प्रत्येक बूथ पर केवल एक मेज और दो कुर्सियां उपलब्ध कराई जाएंगी। जिनके साथ बूथ पर उन कुर्सियों पर बैठे दो व्यक्तियों को मौसम की स्थिति से बचाने के लिए एक छाता, तिरपाल या कपड़े का टुकड़ा होगा। ऐसे बूथ को कनात या टेंट आदि से घेरा नहीं जाएगा।
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उन्होंने कहा कि ऐसे बूथ स्थापित करने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को मतदान केंद्रों के नाम और क्रमांक पहले से ही आरओ को लिखित रूप में सूचित करना होगा। जहां उनके द्वारा ऐसे बूथ स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। ऐसे बूथ स्थापित करने से पहले उसे संबंधित सरकारी अधिकारियों या स्थानीय अधिकारियों जैसे नगर परिषद समिति, जिला परिषद, नगर क्षेत्र समितियों, पंचायत समितियों, ग्राम पंचायत आदि से संबंधित स्थानीय कानूनों के तहत पूर्व लिखित अनुमति लेनी होगी।
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जिला निर्वाचन अधिकारी शांतनु शर्मा ने बताया कि किसी भी व्यक्ति को मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में जिन्हें मतदान केंद्र पड़ोस कहा जाता है तथा मतदान केंद्र के भीतर मोबाइल फोन, वायरलेस फोन, आदि ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि ये निर्देश कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी वाले पुलिस अधिकारियों, सुरक्षा कर्मियों, ड्यूटी मजिस्ट्रेटों, चुनाव ड्यूटी पर तैनात सेक्टर अधिकारियों आदि पर लागू नहीं होंगे।
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