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राइट टू सर्विस एक्ट से सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ी : उपायुक्त

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 13 Aug 2025 01:18 AM IST
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Right to Service Act increased transparency in government services: Deputy Commissioner
कुरुक्षेत्र। राइट टू सर्विस एक्ट नागरिकों को सरकारी सेवाएं समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से प्राप्त करने का अधिकार देता है। यह एक्ट सरकारी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है तथा सेवाओं की डिलीवरी को बाध्यकारी बनाता है।
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उपायुक्त महावीर प्रसाद मंगलवार को लघु सचिवालय के सभागार में हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान (हिपा) की ओर से राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस एक्ट के तहत नागरिकों को विभिन्न सेवाओं के लिए आवेदन कर निर्धारित समय सीमा में सेवा प्राप्त करने का अधिकार है। साथ ही अपील और शिकायत निवारण की व्यवस्था भी दी गई है जिससे लोगों की समस्याओं का समाधान तेजी से हो रहा है।
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कार्यशाला में हिपा की सर्वोत्तम सेल की इंचार्ज आरती दुदेजा ने राइट टू सर्विस एक्ट की विस्तृत जानकारी दी। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी शिव प्रसाद शर्मा ने सीपी ग्राम, सीएम विंडो, सरल पोर्टल, सिटीजन चार्ट और गुड ग्रीवेंस के बारे में प्रशिक्षण दिया। वहीं सेवानिवृत्त एचसीएस अधिकारी एसके सेतिया ने कर्मचारियों को प्रेरणा देते हुए क्षमता निर्माण पर जोर दिया। उपायुक्त ने कहा कि इस एक्ट से सरकारी सेवाओं में सुधार हुआ है, भ्रष्टाचार में कमी आई है और नागरिकों का विश्वास बढ़ा है।
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