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Kurukshetra News: राहुल मेंटल हत्याकांड के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 18 Sep 2025 01:42 AM IST
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Rahul Mental murder case accused's bail plea rejected

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कुरुक्षेत्र। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार की अदालत ने राहुल मेंटल हत्याकांड में शामिल आरोपी पिहोवा के रहने वाले जसविंदर सिंह उर्फ सेठी की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी।



2 दिसंबर 2024 को पुलिस को सूचना मिली कि हुडा ग्राउंड पिहोवा में कुछ लोगों ने एक युवक पर हमला किया, जो खून से लथपथ पड़ा है। सूचना पर पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित किया गया। मृतक की पहचान राहुल मेंटल के तौर पर हुई। पुलिस को जांच के दौरान इंद्रजीत ने बताया था कि जसविंदर उनके चिकन की दुकान पर आया था और राहुल के साथ हुडा ग्राउंड में शराब और चिकन खाने की योजना बनाई थी। बाद में राहुल पर गोलीबारी हुई जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद पुलिस ने जसविंदर पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 103 (1) हत्या की धारा, 61(2) और शस्त्र अधिनियम की धारा 25-54-59 के तहत हत्या और अन्य अपराधों के लिए मुकदमा दर्ज कर जांच के दौरान काबू कर लिया था।
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बुधवार को जसविंदर के वकील ने तर्क दिया कि वह निर्दोष है। वह घटना में खुद घायल हुआ था और उसका सह-अभियुक्तों से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने जमानत की मांग की, क्योंकि जांच पूरी हो चुकी है। साथ ही वकील ने तर्क दिया की वह परिवार का एकमात्र कमाने वाला है। लोक अभियोजक ने विरोध करते हुए कहा कि जसविंदर गवाहों को धमकाने और सह-अभियुक्तों की गिरफ्तारी में बाधा डाल सकता है। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता और साक्ष्य छेड़-छाड़ की आशंका को देखते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी।
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