{"_id":"644ae6a85ecbe5118209b5a7","slug":"police-raided-hookah-bar-recovered-four-hookahs-and-other-items-kurukshetra-news-c-18-1-104275-2023-04-28","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kurukshetra News: पुलिस ने की हुक्का बार पर मारा छापा, चार हुक्के व अन्य सामान बरामद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Kurukshetra News: पुलिस ने की हुक्का बार पर मारा छापा, चार हुक्के व अन्य सामान बरामद
विज्ञापन
कुरुक्षेत्र। जिला पुलिस ने प्रतिबंधित पदार्थ तंबाकू, निकोटिन पिलाने व हुक्का बार को लेकर कड़ी कारवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बुधवार देर शाम को जिला पुलिस की करीब 11 टीमों ने जिला के विभिन्न होटलो, रेस्टोरेंट, कैफे आदि पर सर्च अभियान चलाकर चैकिंग की।
अभियान के दौरान अपराध अन्वेषण शाखा-दो की टीम ने हुक्का प्रतिबंधितपदार्थ तंबाकू/निकोटिन पिलाने के आरोप में लवप्रीत सिंह वासी सेक्टर-पांच को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चार हुक्के, एक पैकेट अफलपफ फ्लेवर, एक पैकेट तंबाकू बरामद करने में सफलता हासिल की है। पुलिस प्रवक्ता नरेश कुमार सागवाल ने बताया कि बाद में आरोपी को जमानत पर रिहा किया गया।
पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र सिंह भोरिया ने कहा कि किसी भी होटल, कैफे या अन्य संस्थान में प्रतिबंधित पदार्थ तंबाकू/निकोटिनआदि पिलाने या हुक्का पिलाना गैर कानूनी है। जिला में इस तरह के प्रतिबंधित पदार्थ या हुक्का पिलाने पर पूर्ण रुप से प्रतिबंध है। यदि कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान, होटल, कैफे व रेस्टोरेंट पर इस तरह का प्रतिबंधित पदार्थ का सेवन करता हुआ या करवाता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
अभियान के दौरान अपराध अन्वेषण शाखा-दो की टीम ने हुक्का प्रतिबंधितपदार्थ तंबाकू/निकोटिन पिलाने के आरोप में लवप्रीत सिंह वासी सेक्टर-पांच को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चार हुक्के, एक पैकेट अफलपफ फ्लेवर, एक पैकेट तंबाकू बरामद करने में सफलता हासिल की है। पुलिस प्रवक्ता नरेश कुमार सागवाल ने बताया कि बाद में आरोपी को जमानत पर रिहा किया गया।
विज्ञापन
पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र सिंह भोरिया ने कहा कि किसी भी होटल, कैफे या अन्य संस्थान में प्रतिबंधित पदार्थ तंबाकू/निकोटिनआदि पिलाने या हुक्का पिलाना गैर कानूनी है। जिला में इस तरह के प्रतिबंधित पदार्थ या हुक्का पिलाने पर पूर्ण रुप से प्रतिबंध है। यदि कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान, होटल, कैफे व रेस्टोरेंट पर इस तरह का प्रतिबंधित पदार्थ का सेवन करता हुआ या करवाता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन