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कीटनाशक विक्रेता पर दस हजार रुपये का जुर्माना

Fri, 18 Jul 2014 12:34 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, कुरुक्षेत्र
ब्यूरो/अमर उजाला, कुरुक्षेत्र Updated Fri, 18 Jul 2014 12:34 AM IST
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Pesticide Dealer fine of ten thousand rupees
अदालत ने कीटनाशक दवाई विक्रेताओं पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉ. सुरेंद्र यादव ने बताया कि गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक ने विक्रेता साई सेवा भंडार बराड़ा रोड बाबैन एवं एवरग्रीन पेस्टीसाइड लालडू के खिलाफ कीटनाशक मिसब्रांडेड पाए जाने पर अधिनियम 1968 के अधीन मामला दाखिल किया था।
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उन्होंने बताया कि कोर्ट ने साई सेवा भंडार पर 10 हजार जुर्माना लगाया है। निर्माण मैसर्ज एवरग्रीन पेस्टीसाइड लालडू को भगोड़ा घोषित किया है। कृषि विभाग ने निर्माता के कुरुक्षेत्र में कारोबार पर रोक लगा दी है।
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