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Kurukshetra News: ऋण न चुकाने पर किसान को तीन माह में भुगतान करने का आदेश

Mon, 23 Mar 2026 03:19 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र Updated Mon, 23 Mar 2026 03:19 AM IST
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Order to pay the farmer in three months for non-payment of loan
कुरुक्षेत्र। सिविल जज सीनियर डिवीजन दविंदर की अदालत ने एक अहम फैसले में किसान को बैंक का बकाया ऋण तीन माह के भीतर चुकाने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय में भुगतान न होने की स्थिति में बैंक को गिरवी रखी गई कृषि भूमि की नीलामी कर वसूली करने का अधिकार होगा।
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मामले के अनुसार पंजाब नेशनल बैंक ने 21 मार्च 2024 को अदालत में दावा दायर किया था। बैंक के अनुसार आरोपी किसान ने चार अगस्त 2007 को एक लाख रुपये का किसान क्रेडिट कार्ड लिया था और इसके लिए 16 कनाल भूमि गिरवी रखी थी। बाद में 27 मई 2016 को ऋण सीमा बढ़ाकर सात लाख रुपये कर दी गई और 32 कनाल 16 मरले अतिरिक्त भूमि गिरवी रखी गई। बैंक ने आरोप लगाया कि किसान ने ऋण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के बावजूद समय पर किस्तों का भुगतान नहीं किया। कई बार नोटिस भेजने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला, जिसके चलते 10 मई 2021 को खाते को एनपीए घोषित कर दिया गया। मुकदमे के दौरान आरोपी अदालत में पेश नहीं हुआ, जिस पर उसे एक्स-पार्टी घोषित कर दिया गया। बैंक की ओर से ब्रांच मैनेजर मनीष कुमार यादव ने गवाही देते हुए 37 दस्तावेज पेश किए, जिनमें ऋण आवेदन, मॉर्गेज डीड और खाता विवरण शामिल थे। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर बैंक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए तीन माह में भुगतान का आदेश दिया और चेतावनी दी कि भुगतान न होने पर 48 कनाल से अधिक भूमि की नीलामी कर बकाया राशि की वसूली की जाएगी। संवाद
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