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एकमुश्त निपटान योजना करदाताओं को पुराने वित्तीय बोझ से करेगी मुक्त : नायब

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 24 Mar 2025 01:20 AM IST
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One-time settlement scheme will free taxpayers from old financial burden: Naib
कुरुक्षेत्र। हरियाणा कला परिषद के सभागार में  आबकारी एवं कराधान विभाग की तरफ से आयोजित कार्यक्र
संवाद न्यूज एजेंसी
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कुरुक्षेत्र। एकमुश्त निपटान योजना 2025 का प्रदेश के लाखों छोटे करदाताओं को लाभ मिलेगा। योजना को प्रदेश में अप्रैल में लागू कर दिया जाएगा और इस योजना का फायदा उठाने के लिए 180 दिनों के अंदर आवेदन करना होगा। योजना की तीन स्लैब बनाए गए हैं। एक लाख से लेकर 10 लाख और 10 लाख से लेकर 10 करोड़ तथा 10 करोड़ से ऊपर की स्लैब में व्यापारियों व उद्यमियों को फायदा होगा। इस योजना के लागू होने के बाद व्यापारियों को मुकदमेबाजी से भी निजात मिलेगी। यह एलान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने किया।
वे रविवार को हरियाणा कला परिषद के सभागार में आबकारी एवं कराधान विभाग की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक मुश्त निपटान योजना-2025 स्कीम से हजारों करदाताओं, विशेषकर छोटे दुकानदारों, उद्यमियों व व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी। यह स्कीम करदाताओं को पुराने वित्तीय बोझ से मुक्त कर एक नई शुरुआत करने का अवसर देगी।
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उन्होंने कहा कि एक मुश्त निपटान स्कीम हरियाणा के उन करदाताओं के लिए है, जो किन्हीं कारणों से अपने करों की बकाया राशि का भुगतान नहीं कर सके। इस स्कीम के तहत 10 लाख रुपये तक की बकाया राशि वाले करदाताओं को एक लाख रुपये तक की छूट मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह योजना अप्रैल से शुरू हो जाएगी और 180 दिनों अर्थात छह महीनों के लिए खुली रहेगी।
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उन्होंने कहा कि बकाया करों की वसूली करने में बड़ी कठिनाई महसूस हो रही थी। इसलिए हमने बकाया करों को कम करने, मुकदमेबाजी को कम करने और बकाया राशि की वसूली में तेजी लाने के लिए एक मुश्त निपटान योजना लागू की है। इस स्कीम को लागू करने से जहां करदाताओं को राहत मिलेगी, वहीं राजस्व वसूली में वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो कोई भी इस योजना का विकल्प चुनता है, उसे बकाया कर देयता में किसी भी प्रकार के संशोधन का सामना नहीं करना पड़ेगा।


जीएसटी में की नई पहल
मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी में कुछ नई पहल की गई हैं। अब करदाताओं की सुविधा के लिए हरियाणा जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 65 के तहत किए जाने वाले पिछले तीन से चार वर्षों के ऑडिट एक बार में ही किए जाएंगे। इससे व्यापारियों को बार-बार विभाग के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसी तरह से पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सरकार ने प्रत्येक ईटीओ और डीईटीसी कार्यालय कक्षों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया है।





टॉप पांच करदाताओं और अधिकारियों को किया सम्मानित

मुख्यमंत्री ने अंबाला जोन के पांच सर्वश्रेष्ठ करदाताओं को सम्मानित किया। इनमें हिन्दुस्तान पेट्रोलियम अंबाला, जीवन बीमा निगम करनाल, मैसर्ज सैनसन पेपर कुरुक्षेत्र, हरियाणा कौशल रोजगार निगम पंचकूला, ब्लू क्राफ्ट एग्रो प्राइवेट लिमिटेड यमुनानगर शामिल रहे। आबकारी एवं कराधान विभाग के पांच अधिकारियों को सम्मानित किया गया।
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