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लूटपाट करने के दोषी को पांच साल की सजा
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दो साल पहले हथियार के बल पर पेट्रोल पंप कर्मियों से लूटपाट और मारपीट कर घायल करने के मामले में अदालत ने दोषी को पांच साल कारावास की सजा सुनाई है। दोषी मनजीत उर्फ मंदीप वासी जैनपुर साधान (करनाल) को 15 हजार रुपये जुर्माना भी भरना होगा।
जिला उप न्यायवादी संदीप सिंगला ने बताया कि पांच अक्तूबर 2020 को पेट्रोल पंप प्रबंधक गुरमीत सिंह ने थाना लाडवा पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया था कि चार अक्तूबर की रात के करीब पौने 12 बजे चार युवक डंडे और गंडासियों से लैस होकर बाइक पर पंप पर आए थे। उन्होंने आते ही पंप पर तोड़फोड़ शुरू कर दी थी। इसी के साथ सेल्समैन अभिषेक और निखिल के साथ मारपीट करते हुए अभिषेक से 3700 रुपये व निखिल से मोबाईल फोन व 9600 रुपये नकदी छीनकर फरार हो गए थे। शिकायत पर थाना लाडवा पुलिस ने मामला दर्ज करके सीआईए-एक ने जांच के दौरान आठ अक्तूबर आरोपी अमरजीत उर्फ भूरा, मनजीत कुमार उर्फ मंदीप, राजकुमार व अंकुश वासी जैनपुर साधान को गिरफ्तार किया था। आरोपियों को अदालत के आदेश से कारागार भेज कर मामले का चालान अदालत में दिया था।
मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित गर्ग की अदालत ने आरोपी मनजीत उर्फ मंदीप को दोषी करार देते हुए पांच साल कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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जिला उप न्यायवादी संदीप सिंगला ने बताया कि पांच अक्तूबर 2020 को पेट्रोल पंप प्रबंधक गुरमीत सिंह ने थाना लाडवा पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया था कि चार अक्तूबर की रात के करीब पौने 12 बजे चार युवक डंडे और गंडासियों से लैस होकर बाइक पर पंप पर आए थे। उन्होंने आते ही पंप पर तोड़फोड़ शुरू कर दी थी। इसी के साथ सेल्समैन अभिषेक और निखिल के साथ मारपीट करते हुए अभिषेक से 3700 रुपये व निखिल से मोबाईल फोन व 9600 रुपये नकदी छीनकर फरार हो गए थे। शिकायत पर थाना लाडवा पुलिस ने मामला दर्ज करके सीआईए-एक ने जांच के दौरान आठ अक्तूबर आरोपी अमरजीत उर्फ भूरा, मनजीत कुमार उर्फ मंदीप, राजकुमार व अंकुश वासी जैनपुर साधान को गिरफ्तार किया था। आरोपियों को अदालत के आदेश से कारागार भेज कर मामले का चालान अदालत में दिया था।
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मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित गर्ग की अदालत ने आरोपी मनजीत उर्फ मंदीप को दोषी करार देते हुए पांच साल कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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