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लॉकडाउन के आदेशों की अवहेलना करने पर दो लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज: धीरेंद्र
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डीसी धीरेंद्र खडगटा ने कहा कि कुरुक्षेत्र जिला में चारों तरफ की सीमाओं को सील किया हुआ है और गांव में ठीकरी पहरा लगाया गया है। कुछ लोग अभी भी आदेशों की अवहेलना करने से नहीं चुक रहे है। शुक्रवार को लॉकडाउन के आदेश की अवहेलना करने पर दो लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई है, अब तक इस जिले में लॉकडाउन के पालना न करने वालों के खिलाफ 35 मुकदमे दर्ज किए गए है। इसके अलावा शुक्रवार को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत पांच लोगों के चालान किए गए है। अब तक आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 13 लोगों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा चुकी है।
उन्होंने फिर से लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोग लॉकडाउन की पालना करे और प्रशासन का सहयोग करे। उन्होंने शुक्रवार को देर शाम विधायक सुभाष सुधा के साथ छटी पातशाही गुरुद्वारा साहिब में समाज सेवी संस्थाओं के सहयोग से चलाई जा रहे भोजन वितरण सेवा केंद्र का अवलोकन भी किया। इस दौरान उपायुक्त ने सभी प्रतिनिधियों से भोजन वितरण, भंडारण व अन्य समस्याओं को जानने का प्रयास किया।
लॉकडाउन की अवधि में अप्रवासी मजदूरों से किराया न वसूले मकान मालिक
खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी बाबैन द्वारा शुक्रवार को बाबैन ब्लाक के सभी सरपंचों व ग्राम सचिव को निर्देश जारी कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान अप्रवासी लोगों से किराया वसूली न कि जाए। अगर कोई इन निर्देशों की अवहेलना करता हुआ पाया गया तो महामारी अधिनियम 1897 के सेक्शन (3) के तहत इसे अपराध माना जाएगा और संबंधित मकान मालिक के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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उन्होंने फिर से लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोग लॉकडाउन की पालना करे और प्रशासन का सहयोग करे। उन्होंने शुक्रवार को देर शाम विधायक सुभाष सुधा के साथ छटी पातशाही गुरुद्वारा साहिब में समाज सेवी संस्थाओं के सहयोग से चलाई जा रहे भोजन वितरण सेवा केंद्र का अवलोकन भी किया। इस दौरान उपायुक्त ने सभी प्रतिनिधियों से भोजन वितरण, भंडारण व अन्य समस्याओं को जानने का प्रयास किया।
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लॉकडाउन की अवधि में अप्रवासी मजदूरों से किराया न वसूले मकान मालिक
खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी बाबैन द्वारा शुक्रवार को बाबैन ब्लाक के सभी सरपंचों व ग्राम सचिव को निर्देश जारी कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान अप्रवासी लोगों से किराया वसूली न कि जाए। अगर कोई इन निर्देशों की अवहेलना करता हुआ पाया गया तो महामारी अधिनियम 1897 के सेक्शन (3) के तहत इसे अपराध माना जाएगा और संबंधित मकान मालिक के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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