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Kurukshetra News: साथी की हत्या करने के दोषी को आजीवन कारावास
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कुरुक्षेत्र। तीन साल पहले साथी को शराब पिलाकर साथी की हत्या करने के दोषी को अदालत ने आजीवन सख्त कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने शैंकी निवासी संभालखी पर एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। हत्या के बाद आरोपी ने दोस्त की मौत को एक दुर्घटना बताया था।
जिला न्यायवादी राजबीर सिंह ने बताया कि दो सितंबर 2020 को सुरेश पाल निवासी संभालखी ने थाना शाहाबाद पुलिस में दर्ज शिकायत में बताया था कि एक सितंबर की रात उसके भतीजे साजन को शैंकी अपनी बाइक पर गांव के शराब के ठेके पर ले गया था। देर रात तक साजन घर नहीं लौटा तो सुबह करीब पांच बजे जख्मी अवस्था में ठेके के पास बैंच पर पड़ा था, जिसे वह लोग तुरंत इलाज के लिए आदेश अस्पताल मोहड़ी ले गए थे। यहां चिकित्सकों ने उसकी जांच करके मृत घोषित कर दिया था। पूछताछ में शैंकी ने बताया था कि रात उनका एक्सीडेंट हो गया था, मगर पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद हत्या का मामला दर्ज कर जांच करते हुए शैंकी को काबू कर पूछताछ की थी। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि शराब पीने के बाद उनका आपस में झगड़ा हो गया था। इसमें साजन को काफी चोट लग गई थी। साजन का सिर सड़क में लग गया था। डर के कारण वह उसे गांव के पास बनी सीमेंट की सीट पर छोड़कर भाग गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके कारागार भेज दिया था। इस मामले की नियमित सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश आराधना साहनी की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर शैंकी को धारा 302 के तहत आजीवन सख्त कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने करने पर छह महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। संवाद
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जिला न्यायवादी राजबीर सिंह ने बताया कि दो सितंबर 2020 को सुरेश पाल निवासी संभालखी ने थाना शाहाबाद पुलिस में दर्ज शिकायत में बताया था कि एक सितंबर की रात उसके भतीजे साजन को शैंकी अपनी बाइक पर गांव के शराब के ठेके पर ले गया था। देर रात तक साजन घर नहीं लौटा तो सुबह करीब पांच बजे जख्मी अवस्था में ठेके के पास बैंच पर पड़ा था, जिसे वह लोग तुरंत इलाज के लिए आदेश अस्पताल मोहड़ी ले गए थे। यहां चिकित्सकों ने उसकी जांच करके मृत घोषित कर दिया था। पूछताछ में शैंकी ने बताया था कि रात उनका एक्सीडेंट हो गया था, मगर पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद हत्या का मामला दर्ज कर जांच करते हुए शैंकी को काबू कर पूछताछ की थी। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि शराब पीने के बाद उनका आपस में झगड़ा हो गया था। इसमें साजन को काफी चोट लग गई थी। साजन का सिर सड़क में लग गया था। डर के कारण वह उसे गांव के पास बनी सीमेंट की सीट पर छोड़कर भाग गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके कारागार भेज दिया था। इस मामले की नियमित सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश आराधना साहनी की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर शैंकी को धारा 302 के तहत आजीवन सख्त कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने करने पर छह महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। संवाद
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