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Kurukshetra: नाबालिग संग गलत काम करने और ब्लैकमेल करने के दोषी को तीन साल की कैद, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दी सजा
Wed, 23 Nov 2022 01:32 PM IST
निवेदिता वर्मा
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Wed, 23 Nov 2022 01:32 PM IST
सार
दोषी पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। 15 मई 2020 को थाना केयूके के अंतर्गत रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत दी थी, जिसमें बताया था कि उसकी नाबालिक बेटी के साथ आरोपी ने गलत काम किया।
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(सांकेतिक तस्वीर)
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
ट्यूशन पढ़ने गई एक नाबालिग के साथ गलत काम करने और फिर अश्लील वीडियो इंटरनेट पर अपलोड करने की धमकी देकर परिवार को ब्लैकमेल करने वाले एक युवक को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने तीन साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
जिला उप न्यायवादी भूपेंद्र कुमार ने बताया कि 15 मई 2020 को थाना केयूके के अंतर्गत रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत दी थी, जिसमें बताया था कि उसकी नाबालिक बेटी शहर में ट्यूशन पढ़ने जाती थी।
11 जनवरी 2020 को अखिल बाजवा नामक युवक उसकी नाबालिक बेटी को ट्यूशन सेंटर से बहला-फुसला कर अपने साथ ले गया और नशे की गोली खिलाकर उसके साथ गलत काम किया। बाद में उसकी बेटी व परिवार को जान से मारने की धमकी देने लगा। यहीं नहीं आरोपी वीडियो इंटरनेट पर अपलोड करने की भी धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगा।
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शिकायत पर महिला थाना कुरुक्षेत्र में पोक्सो एक्ट, आईटी एक्ट व आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच महिला उप निरीक्षक परमजीत को सौंपी गई । कानूनी प्रक्रिया के तहत पीड़िता के बयान धारा 164 सीआरपीसी के तहत अदालत में करवाए गए। 16 मई 2020 को मामले के आरोपी टिंकू मनन उर्फ अखिल बाजवा को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए उक्त सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को दो माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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जिला उप न्यायवादी भूपेंद्र कुमार ने बताया कि 15 मई 2020 को थाना केयूके के अंतर्गत रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत दी थी, जिसमें बताया था कि उसकी नाबालिक बेटी शहर में ट्यूशन पढ़ने जाती थी।
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11 जनवरी 2020 को अखिल बाजवा नामक युवक उसकी नाबालिक बेटी को ट्यूशन सेंटर से बहला-फुसला कर अपने साथ ले गया और नशे की गोली खिलाकर उसके साथ गलत काम किया। बाद में उसकी बेटी व परिवार को जान से मारने की धमकी देने लगा। यहीं नहीं आरोपी वीडियो इंटरनेट पर अपलोड करने की भी धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगा।
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शिकायत पर महिला थाना कुरुक्षेत्र में पोक्सो एक्ट, आईटी एक्ट व आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच महिला उप निरीक्षक परमजीत को सौंपी गई । कानूनी प्रक्रिया के तहत पीड़िता के बयान धारा 164 सीआरपीसी के तहत अदालत में करवाए गए। 16 मई 2020 को मामले के आरोपी टिंकू मनन उर्फ अखिल बाजवा को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए उक्त सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को दो माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।