फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   Kurukshetra court sentenced two convicts of snatching to five years imprisonment

Kurukshetra: महिला से चेन छीनने के दोषियों को पांच-पांच साल की कैद, कैथल के रहने वाले हैं दोनों दोषी

Fri, 09 Dec 2022 05:13 PM IST
निवेदिता वर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र (हरियाणा) Published by: निवेदिता वर्मा Updated Fri, 09 Dec 2022 05:13 PM IST
सार

मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अमित कुमार गर्ग की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी विशाल व राकेश को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।

विज्ञापन
Kurukshetra court sentenced two convicts of snatching to five years imprisonment
(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

ढाई साल पहले महिला के गले से सोने की चेन छीनने के मामले में अदालत ने दो युवकों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने दोनों पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषियों पांच-पांच माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

विज्ञापन


जिला उप न्यायवादी संदीप सिंगला ने बताया कि 16 अगस्त 2020 को थाना शहर थानेसर में सेक्टर-सात की रहने वाली उषा ने अपनी शिकायत में बताया था कि वह अपने पति के साथ सेक्टर-13 में सड़क पर सैर कर रही थी। रात करीब आठ बजे एक युवक आया और उसके गले से सोने की चेन छीनकर बगैर नंबर की बाइक पर बैठकर अपने दूसरे साथी के साथ फरार हो गया था। शिकायत पर मामला दर्ज करके जांच अपराध अन्वेषण शाखा-एक ने आरोपी विशाल उर्फ शालू व राकेश उर्फ तोता निवासी मटोर (कैथल) को गिरफ्तार किया था। आरोपियों को अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था।
विज्ञापन


इस मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अमित कुमार गर्ग की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर महिला के गले से चेन छीनने के आरोपी विशाल व राकेश को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 379 ए व 34 के तहत पांच-पांच साल कारावास व 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में उनको पांच-पांच माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed