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Kurukshetra: महिला से चेन छीनने के दोषियों को पांच-पांच साल की कैद, कैथल के रहने वाले हैं दोनों दोषी
Fri, 09 Dec 2022 05:13 PM IST
निवेदिता वर्मा
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र (हरियाणा)
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Fri, 09 Dec 2022 05:13 PM IST
सार
मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अमित कुमार गर्ग की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी विशाल व राकेश को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
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(सांकेतिक तस्वीर)
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
ढाई साल पहले महिला के गले से सोने की चेन छीनने के मामले में अदालत ने दो युवकों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने दोनों पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषियों पांच-पांच माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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जिला उप न्यायवादी संदीप सिंगला ने बताया कि 16 अगस्त 2020 को थाना शहर थानेसर में सेक्टर-सात की रहने वाली उषा ने अपनी शिकायत में बताया था कि वह अपने पति के साथ सेक्टर-13 में सड़क पर सैर कर रही थी। रात करीब आठ बजे एक युवक आया और उसके गले से सोने की चेन छीनकर बगैर नंबर की बाइक पर बैठकर अपने दूसरे साथी के साथ फरार हो गया था। शिकायत पर मामला दर्ज करके जांच अपराध अन्वेषण शाखा-एक ने आरोपी विशाल उर्फ शालू व राकेश उर्फ तोता निवासी मटोर (कैथल) को गिरफ्तार किया था। आरोपियों को अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था।
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इस मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अमित कुमार गर्ग की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर महिला के गले से चेन छीनने के आरोपी विशाल व राकेश को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 379 ए व 34 के तहत पांच-पांच साल कारावास व 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में उनको पांच-पांच माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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