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दुराचार के दोषी को सात साल कैद
अमर उजाला ब्यूरो/कुरुक्षेत्र
Updated Wed, 12 Mar 2014 12:16 AM IST
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अतिरिक्त सेशन जज रंजना अग्रवाल की अदालत ने नाबालिग से दुराचार के दोषी सूढपुर निवासी विनोद कुमार को सात साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन के अनुसार थाना शाहबाद में नाबालिग के पिता ने 18 जुलाई 2013 को शिकायत दर्ज करवाई थी कि सूढपुर निवासी विनोद कुमार ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुराचार किया।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। अदालत में चली सुनवाई के बाद मंगलवार को एएसजे रंजना अग्रवाल ने दुराचार के दोषी सूढपुर निवासी विनोद कुमार को सात साल कैद की सजा सुनाई।
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सहायक न्यायवादी कश्तूरी लाल ने बताया कि उपरोक्त मामला न्यायालय में विचाराधीन था। विनोद कुमार निवासी सूढपुर को मामले में दोषी पाया। दोषी को अदालत ने धारा 354 ए/376 आईपीसी व 4 पीओसीएसओ एक्ट के तहत सजा सुनाई है।
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अभियोजन के अनुसार थाना शाहबाद में नाबालिग के पिता ने 18 जुलाई 2013 को शिकायत दर्ज करवाई थी कि सूढपुर निवासी विनोद कुमार ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुराचार किया।
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पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। अदालत में चली सुनवाई के बाद मंगलवार को एएसजे रंजना अग्रवाल ने दुराचार के दोषी सूढपुर निवासी विनोद कुमार को सात साल कैद की सजा सुनाई।
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सहायक न्यायवादी कश्तूरी लाल ने बताया कि उपरोक्त मामला न्यायालय में विचाराधीन था। विनोद कुमार निवासी सूढपुर को मामले में दोषी पाया। दोषी को अदालत ने धारा 354 ए/376 आईपीसी व 4 पीओसीएसओ एक्ट के तहत सजा सुनाई है।