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Kurukshetra News: धड़ल्ले से की गई पटाखों की बिक्री नहीं दिखा प्रतिबंध का विशेष असर

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 20 Oct 2025 02:06 AM IST
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Indiscriminate sale of firecrackers did not show any special effect of the ban
कुरुक्षेत्र। जिले भर में पटाखों की बिक्री पर लगाए प्रशासनिक प्रतिबंध का कोई विशेष असर नहीं दिखाई दिया। विभिन्न बाजारों से लेकर सेक्टरों तक में अनेक जगहों पर पटाखे धड़ल्ले से बेचे गए। यहां तक कि शहर के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी किराना की दुकानों पर भी पटाखों की बिक्री की जाती रही।
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लोगों ने भी फैलते प्रदूषण की ज्यादा प्रवाह न करते हुए पटाखों की जमकर खरीददारी की। प्रशासनिक तौर पर दीपावली के त्योहार पर आतिशबाजी व पटाखे फोड़े जाने को लेकर हिदायतें जारी की हैं। जिला में केवल ग्रीन पटाखे रात को 8 बजे से 10 बजे तक ही फोड़ने की अनुमति दी गई है।
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वहीं हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सुझाव पर व प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 व और विस्फोटक नियमों को लागू किया किया गया है। आदेशों के अनुसार जिला की सीमाओं के भीतर आतिशबाजी में बेरियम लवण के प्रतिबंध के अलावा, ग्रीन क्रैकर्स को छोडकऱ, संयुक्त पटाखों (शृंखला पटाखे या लारी), सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री, फोड़ने और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है।
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जिलाधीश विश्राम कुमार मीणा की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि इस आदेश का अनुपालन न करने या उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 163, विस्फोटक अधिनियम 1884 और विस्फोटक नियम 2008 की प्रासंगिक धाराओं के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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