{"_id":"65a9ae7b60e7efef8d0ba1c4","slug":"fraud-of-lakhs-from-workers-in-the-name-of-getting-uk-visa-on-work-permit-kurukshetra-news-c-45-1-sknl1006-12330-2024-01-19","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kurukshetra News: वर्क परमिट पर यूके का वीजा दिलाने के नाम पर कर्मी से लाखों की धोखाधड़ी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Kurukshetra News: वर्क परमिट पर यूके का वीजा दिलाने के नाम पर कर्मी से लाखों की धोखाधड़ी
विज्ञापन
कुरुक्षेत्र। आदर्श थाना केयूके।
कुरुक्षेत्र। पिता-पुत्र को यूके (इंग्लैंड) का वर्क वीजा दिलाने का झांसा देकर एक महिला ने सिंचाई विभाग के कर्मी से 50,04,560 लाख रुपये की धोखाधड़ी कर ली। आरोपी महिला ने ब्रिटिश एंबेसी दिल्ली और उच्च आयोग में अपनी पहचान होने की बात कहकर शिकायतकर्ता को फंसाया था। अब आरोपी शिकायतकर्ता के रुपये और दस्तावेज देने की बजाय उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। शिकायतकर्ता ने मुंबई एयरपोर्ट अथॉरिटी पर भी आरोपियों से सांठगांठ करने के आरोप लगाए हैं। शिकायत पर पुलिस ने उक्त महिला सहित 18 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
केयूके में दर्ज शिकायत में कर्मी ने बताया कि उसके पास एक महिला बेला विलियम की कॉल आई थी। इस महिला ने खुद को यूके की नागरिक बताते हुए कपड़ा, जेवरात व वर्क परमिट वीजा लगवाने का कार्य करने वाली बताया था। महिला के अलावा उसके अन्य साथी भी उसे यूके का वीजा लगवाने का आश्वासन देते थे। तब उसने उनको अपने और अपने बेटे के वर्क वीजा के बारे में बातचीत की थी। तब आरोपी बेला ने उसे आश्वासन दिया कि ब्रिटिश एंबेसी दिल्ली में उसके कई रिश्तेदार कार्यरत हैं। वह एक महीने के अंदर उन दोनों का वीजा लगवा देगी। इस एवज महिला ने उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पास बुक, फोटो, पासपोर्ट की फोटो कॉपी व अन्य दस्तावेज लेकर 55 लाख रुपये मांगे थे। महिला की बातों में आकर उसने अलग-अलग बैंक खाते में विभिन्न तारीख में करीब छह महीने के दौरान 50,04,560 रुपये जमा व ट्रांसफर कराए थे। नवंबर में आरोपी महिला ने उससे और 26 लाख रुपये मांगे, जिस पर उसने यह राशि देने से मना कर दिया। हालांकि उसने वीजा लगने के बाद तय राशि में से उनकी बकाया राशि देने का वादा किया, मगर आरोपियों ने उसका वीजा लगवाने से इनकार कर दिया।
खाते के नाम पर मांगे 13 लाख
शिकायतकर्ता ने उनसे अपने रुपये वापस मांगे तो आरोपी महिला ने कहा उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बचत खाता खुलवाना होगा। उसके राजी होने पर कुछ दिन बाद आरोपी महिला ने उसे दस्तावेज लेकर दिल्ली एयरपोर्ट बुलाया। वहां पहुंचने पर उसे बताया गया कि यह राशि यूरो करेंसी में आई है। इसके लिए उसे 13 लाख रुपये देने होंगे। इनकार करने पर महिला ने उसके रुपये लौटाने की बजाय उसे जान से मारने की धमकी दी।
विज्ञापन
18 पर मुकदमा दर्ज
शिकायत पर पुलिस ने जॉर्ज मैनेजर, डाॅ. विल फ्रेड पावेल, डिप्लोमैट जोसफ टिम, बेला विलियम, पैट्रिक जार्ज, मुंबई एयरपोर्ट अथॉरिटी, संजय मिर्धा, आर्यन पांडे, पप्पू वर्मा, सादिक खान, रोहित कुमार, टोवी एसडब्ल्यूवी, संजय कुमार, अंकित मिश्रा, अमन, उमेश, पुलिंद्रो रियांग और इमरान खान के खिलाफ भादस की धारा इमीग्रेशन एक्ट, 406 और 420 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता ने इन सभी के खाते में रुपये ट्रांसफर किए थे।
विज्ञापन
केयूके में दर्ज शिकायत में कर्मी ने बताया कि उसके पास एक महिला बेला विलियम की कॉल आई थी। इस महिला ने खुद को यूके की नागरिक बताते हुए कपड़ा, जेवरात व वर्क परमिट वीजा लगवाने का कार्य करने वाली बताया था। महिला के अलावा उसके अन्य साथी भी उसे यूके का वीजा लगवाने का आश्वासन देते थे। तब उसने उनको अपने और अपने बेटे के वर्क वीजा के बारे में बातचीत की थी। तब आरोपी बेला ने उसे आश्वासन दिया कि ब्रिटिश एंबेसी दिल्ली में उसके कई रिश्तेदार कार्यरत हैं। वह एक महीने के अंदर उन दोनों का वीजा लगवा देगी। इस एवज महिला ने उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पास बुक, फोटो, पासपोर्ट की फोटो कॉपी व अन्य दस्तावेज लेकर 55 लाख रुपये मांगे थे। महिला की बातों में आकर उसने अलग-अलग बैंक खाते में विभिन्न तारीख में करीब छह महीने के दौरान 50,04,560 रुपये जमा व ट्रांसफर कराए थे। नवंबर में आरोपी महिला ने उससे और 26 लाख रुपये मांगे, जिस पर उसने यह राशि देने से मना कर दिया। हालांकि उसने वीजा लगने के बाद तय राशि में से उनकी बकाया राशि देने का वादा किया, मगर आरोपियों ने उसका वीजा लगवाने से इनकार कर दिया।
विज्ञापन
खाते के नाम पर मांगे 13 लाख
शिकायतकर्ता ने उनसे अपने रुपये वापस मांगे तो आरोपी महिला ने कहा उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बचत खाता खुलवाना होगा। उसके राजी होने पर कुछ दिन बाद आरोपी महिला ने उसे दस्तावेज लेकर दिल्ली एयरपोर्ट बुलाया। वहां पहुंचने पर उसे बताया गया कि यह राशि यूरो करेंसी में आई है। इसके लिए उसे 13 लाख रुपये देने होंगे। इनकार करने पर महिला ने उसके रुपये लौटाने की बजाय उसे जान से मारने की धमकी दी।
विज्ञापन
18 पर मुकदमा दर्ज
शिकायत पर पुलिस ने जॉर्ज मैनेजर, डाॅ. विल फ्रेड पावेल, डिप्लोमैट जोसफ टिम, बेला विलियम, पैट्रिक जार्ज, मुंबई एयरपोर्ट अथॉरिटी, संजय मिर्धा, आर्यन पांडे, पप्पू वर्मा, सादिक खान, रोहित कुमार, टोवी एसडब्ल्यूवी, संजय कुमार, अंकित मिश्रा, अमन, उमेश, पुलिंद्रो रियांग और इमरान खान के खिलाफ भादस की धारा इमीग्रेशन एक्ट, 406 और 420 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता ने इन सभी के खाते में रुपये ट्रांसफर किए थे।