फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   Four years imprisonment for molestation

Kurukshetra News: छेड़खानी के दोषी को चार साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 17 Feb 2026 03:01 AM IST
विज्ञापन
Four years imprisonment for molestation
माई सिटी रिपोर्टर
विज्ञापन

पानीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष शर्मा की अदालत ने घर में घुसकर किशोरी से छेड़खानी करने के आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी धीरू निवासी सीतापुर को चार साल की कैद और 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
अर्थदंड जमा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतने के आदेश दिए। मूल रूप से यूपी की हरदोई जिले की एक महिला ने 21 दिसंबर 2024 को थाना सेक्टर-29 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि उनके पास एक बेटा और एक बेटी है।
विज्ञापन

बेटी की उम्र 13 साल है। 21 दिसंबर की सुबह बेटी शौच के लिए उठी थी। उसी समय पड़ोस में रहने वाले सीतापुर निवासी धीरू ने उनकी बेटी का हाथ पकड़ कर बाथरूम में खींच लिया और छेड़खानी की। बेटी के शोर मचाने पर वह जाग गए तो आरोपी धमकी देकर मौके से भाग गया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस ने आरोपी को सिवाह बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार कर अदालत के सामने पेश किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

जहां से उसको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष शर्मा की फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई। अभियोजन द्वारा कुल 13 गवाह पेश किए। सोमवार को अदालत ने आरोपी धीरू को दोषी करार देते हुए चार साल की कैद की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed