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Kurukshetra News: छेड़छाड़ के दोषी को चार साल की कैद
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संवाद न्यूज एजेंसी
कुरुक्षेत्र/लाडवा। दुकान से समान लाने पहुंची किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी दुकानदार को अतिरिक्त जिला व सत्र अदालत ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से बलात्कार व पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए चार साल की कठोर कैद व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जिला न्यायवादी ने बताया कि 20 फरवरी 2024 को थाना लाडवा पुलिस को दी शिकायत में एक व्यक्ति ने बताया कि उसके तीन बच्चे हैं, जिसमे सबसे बड़ी बेटी की उम्र 12 साल है। 12 फरवरी 2024 को शाम आठ बजे के करीब उसकी बेटी घर के पास दुकान से सामान लेने के लिए गई थी। जब वह घर आई तो उसने बताया कि दुकान के मालिक धर्मेंद्र ने उसका हाथ पकड़कर उसके साथ छेड़छाड़ व अशील हरकत की तथा उसको अभद्र बोला।
शिकायत पर थाना लाडवा में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज नाबालिग का मेडिकल कराने के बाद आरोपी को काबू कर लिया था। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मामले की नियमित सुनवाई करते हुए गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी धर्मेंद्र कुमार को दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट की धारा आठ के तहत चार साल की कठोर कारावास और दस हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की स्थिति में दोषी को आठ महीने की अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा काटनी पडे़गी।
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कुरुक्षेत्र/लाडवा। दुकान से समान लाने पहुंची किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी दुकानदार को अतिरिक्त जिला व सत्र अदालत ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से बलात्कार व पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए चार साल की कठोर कैद व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जिला न्यायवादी ने बताया कि 20 फरवरी 2024 को थाना लाडवा पुलिस को दी शिकायत में एक व्यक्ति ने बताया कि उसके तीन बच्चे हैं, जिसमे सबसे बड़ी बेटी की उम्र 12 साल है। 12 फरवरी 2024 को शाम आठ बजे के करीब उसकी बेटी घर के पास दुकान से सामान लेने के लिए गई थी। जब वह घर आई तो उसने बताया कि दुकान के मालिक धर्मेंद्र ने उसका हाथ पकड़कर उसके साथ छेड़छाड़ व अशील हरकत की तथा उसको अभद्र बोला।
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शिकायत पर थाना लाडवा में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज नाबालिग का मेडिकल कराने के बाद आरोपी को काबू कर लिया था। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मामले की नियमित सुनवाई करते हुए गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी धर्मेंद्र कुमार को दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट की धारा आठ के तहत चार साल की कठोर कारावास और दस हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की स्थिति में दोषी को आठ महीने की अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा काटनी पडे़गी।
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