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बच्ची से छेड़खानी के दोषी को चार वर्ष कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 10 Sep 2022 02:03 AM IST
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Four years imprisonment for child molesting, Kurukshetra
संवाद न्यूज एजेंसी
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कुरुक्षेत्र। एक साल पहले आठ वर्षीय बच्ची के साथ छेड़खानी करने के मामले में अदालत ने दोषी को चार साल कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी उदयभान उर्फ लवली उर्फ गोदी वासी थानेसर पर आठ हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
जिला उप न्यायवादी भुपेंद्र कुमार ने बताया कि 18 सितंबर 2021 को थाना कृष्णा गेट के अंतर्गत रहने वाली एक महिला ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया था कि 18 सितंबर को उसकी आठ साल की बेटी को आरोपी ने उदयभान ने गली में छेड़खानी की थी। लड़की रोने लगी तो आरोपी उसे छोड़कर मौके से फरार हो गया था। शिकायत करने पर आरोपी ने उसके पति के साथ मारपीट भी की थी।
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पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच महिला उप निरीक्षक पवनदीप कौर ने करते हुए कानूनी प्रक्रिया के तहत बच्ची के बयान धारा 164 सीआरपीसी के तहत अदालत में दर्ज कराए थे। दो अक्तूबर को पुलिस ने मामले के आरोपी उदयभान को गिरफ्तार करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था।
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इस मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश पायल बंसल की अदालत ने आरोपी उदयभान को दोषी करार देते हुए चार साल की कैद व आठ हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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